किसान की हत्या मामले में 7 को उम्रकैद की सजा:गोपालगंज में कोर्ट ने 20-20 हजार के पेनल्टी के साथ सुनाई सजा

गोपालगंज में 6 साल पुराने किसान की हत्या के मामले में व्यवहार न्यायालय के DAJ 3 विभा द्विवेदी की कोर्ट ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का पेनल्टी भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह फैसला अभियोजन पक्ष के APP जयराम साह और बचाव पक्ष के वकील देवनंदन सिंह की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। 3 अक्टूबर को गोपालगंज के जादोपुर शुक्ल गांव में हुई घटना दरअसल यह घटना 3 अक्टूबर 2019 को जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर शुक्ल गांव में हुई थी। मृतक अमरजीत सिंह नल-जल योजना के तहत लगाए गए मोटर को चालू करने के लिए घर से दक्षिण दिशा में जा रहे थे। इसी दौरान, पहले से घात लगाए 7 लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। मुख्य अभियुक्त अंजित सिंह ने कट्टे से अमरजीत के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई चल रही थी स्पीडी ट्रायल कोर्ट में मृतक की पत्नी निशा देवी के बयान पर जादोपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें अंजित सिंह, अमरजीत सिंह, सिकंदर सिंह, दिलीप सिंह, बलिस्टर सिंह, बालक भगवान शर्मा और जादोपुर बलुआ टोला के निर्भय सिंह को नामजद किया गया था। कांड के अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल कोर्ट में चल रही थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी सातों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

Sep 19, 2025 - 11:02
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किसान की हत्या मामले में 7 को उम्रकैद की सजा:गोपालगंज में कोर्ट ने 20-20 हजार के पेनल्टी के साथ सुनाई सजा
गोपालगंज में 6 साल पुराने किसान की हत्या के मामले में व्यवहार न्यायालय के DAJ 3 विभा द्विवेदी की कोर्ट ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का पेनल्टी भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह फैसला अभियोजन पक्ष के APP जयराम साह और बचाव पक्ष के वकील देवनंदन सिंह की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। 3 अक्टूबर को गोपालगंज के जादोपुर शुक्ल गांव में हुई घटना दरअसल यह घटना 3 अक्टूबर 2019 को जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर शुक्ल गांव में हुई थी। मृतक अमरजीत सिंह नल-जल योजना के तहत लगाए गए मोटर को चालू करने के लिए घर से दक्षिण दिशा में जा रहे थे। इसी दौरान, पहले से घात लगाए 7 लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। मुख्य अभियुक्त अंजित सिंह ने कट्टे से अमरजीत के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई चल रही थी स्पीडी ट्रायल कोर्ट में मृतक की पत्नी निशा देवी के बयान पर जादोपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें अंजित सिंह, अमरजीत सिंह, सिकंदर सिंह, दिलीप सिंह, बलिस्टर सिंह, बालक भगवान शर्मा और जादोपुर बलुआ टोला के निर्भय सिंह को नामजद किया गया था। कांड के अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल कोर्ट में चल रही थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी सातों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।