पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार:शेखपुरा में दहेज के लिए 12 मार्च को हत्या की थी, सास साक्ष्य के अभाव में बरी
शेखपुरा में मंगलवार को जिला न्यायालय में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, रविंद्र कुमार ने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी मो.इस्लाम को दोषी पाया है। मो.इस्लाम बाउघाट थाना के आलापुर गांव के निवासी हैं। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 11 नवंबर की अगली डेट निर्धारित की है। मीडिया से जानकारी के अनुसार, मो.इस्लाम पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी सलमा खातून की हत्या 12 मार्च 2024 को की थी। पुलिस ने घटना के बाद अनुसंधान कर ठोस साक्ष्य इकट्ठा किए और आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। अपर लोक अभियोजक मो तसीमुद्दीन ने बताया कि सलमा खातून की शादी 6 अप्रैल 2017 को हलीम खान की नतनी के रूप में मो इस्लाम से बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुई थी। लेकिन बाद में दहेज की मांग को लेकर मो इस्लाम ने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना शुरू कर दी। अतिरिक्त दहेज न लाने पर आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। न्यायालय की कार्रवाई न्यायालय के आदेश से आरोपी मो इस्लाम को सख्त सुरक्षा में जेल से पेश किया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद पुनः जेल भेज दिया गया। वहीं, आरोपी की माता जहाना खातून को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों को प्रस्तुत किया, जिनमें पीड़ित परिवार के सदस्य भी शामिल थे। सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
