फूलकाहा दारोगा हत्याकांड में 18 दोषियों को उम्रकैद:अररिया में 20-20 हजार रुपए का जुर्माना, छापेमारी के दौरान मारपीट में हुई थी मौत
अररिया व्यवहार न्यायालय ने फुलकाहा थाना के दारोगा राजीव कुमार मल्ल की हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने सभी 18 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में लक्ष्मीपुर फुलकाहा के 7 लोग, खैरा चंदा नरपतगंज के 4 लोग, मिर्जापुर फुलकाहा के 6 लोग और सुपौल जिले के केवला भीमपुर से एक व्यक्ति शामिल हैं। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मार्च में दरोगा मल्ल की हुई थी मौत घटना 12 मार्च 2025 की रात करीब 10:45 बजे की है। दारोगा राजीव रंजन मल्ल अपनी टीम के साथ मिर्जापुर गांव में एक शादी समारोह में गांजा और शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे थे। तस्करों और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की और मारपीट में दरोगा मल्ल की मौत हो गई। 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल इस मामले में फूलकाहा थाना में केस दर्ज किया गया। जांच अधिकारी ने 31 मई 2025 को 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बचाव पक्ष के वकीलों ने कम सजा की अपील की, लेकिन अदालत ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
