डीजे पर रोक, कृत्रिम तालाब में होगा विसर्जन:मुजफ्फरपुर में डीएम-एसएसपी ने की जिला शांति समिति की बैठक, पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य

मुजफ्फरपुर में आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान विधि-व्यवस्था, पूजा समितियों के समन्वय, पंडालों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता और मूर्ति विसर्जन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेना होगा। इसमें जुलूस का मार्ग, समय-सारिणी और प्रतिभागियों की संख्या दर्ज होगी। बिना पुलिस एस्कॉर्ट कोई जुलूस नहीं निकलेगा और जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था सभी पंडालों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। “आप कैमरे की निगरानी में हैं” का डिस्प्ले प्रमुख स्थानों पर अनिवार्य होगा। बिजली के लूज वायर हटाए जाएंगे और शॉर्ट सर्किट से बचाव की व्यवस्था होगी। हर पंडाल में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहेंगे। अष्टमी, नवमी और दशहरा पर भीड़ नियंत्रण के लिए बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी पंडालों का निरीक्षण करेंगे। स्वयंसेवकों को पहचान पत्र जारी होंगे और पुलिस बल की तैनाती पहले से ही कर दी जाएगी। भीड़-भाड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक डीएसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार कर जनता के बीच जारी करने का निर्देश दिया गया। मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति जरूरी किसी भी मेला, झूला, मौत का कुआं, ऑर्केस्ट्रा या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए एसडीओ की अनुमति अनिवार्य होगी। सुरक्षा मानकों और प्रमाणपत्र के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। मूर्ति विसर्जन सीधे नदियों और तालाबों में नहीं होगा। नगर निगम और समितियों की संयुक्त टीम संभावित स्थलों का निरीक्षण करेगी। चयनित स्थानों पर कृत्रिम तालाब बनाकर विसर्जन कराया जाएगा। यह व्यवस्था NGT गाइडलाइन के अनुसार होगी, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित न हो और जलजीव सुरक्षित रहें। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध पूरे जिले में दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। थानाध्यक्षों को डीजे जब्त करने और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि शोर प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर प्रतिकूल असर डालता है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। सभी पीएचसी, एपीएचसी और सीएचसी स्तर पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम गठित होगी। बैठक में समिति सदस्यों ने भरोसा दिलाया कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। प्रशासन ने घोषणा की कि इस बार आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने वाली पूजा समितियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा।

Sep 23, 2025 - 23:21
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डीजे पर रोक, कृत्रिम तालाब में होगा विसर्जन:मुजफ्फरपुर में डीएम-एसएसपी ने की जिला शांति समिति की बैठक, पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य
मुजफ्फरपुर में आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान विधि-व्यवस्था, पूजा समितियों के समन्वय, पंडालों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता और मूर्ति विसर्जन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेना होगा। इसमें जुलूस का मार्ग, समय-सारिणी और प्रतिभागियों की संख्या दर्ज होगी। बिना पुलिस एस्कॉर्ट कोई जुलूस नहीं निकलेगा और जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था सभी पंडालों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। “आप कैमरे की निगरानी में हैं” का डिस्प्ले प्रमुख स्थानों पर अनिवार्य होगा। बिजली के लूज वायर हटाए जाएंगे और शॉर्ट सर्किट से बचाव की व्यवस्था होगी। हर पंडाल में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहेंगे। अष्टमी, नवमी और दशहरा पर भीड़ नियंत्रण के लिए बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी पंडालों का निरीक्षण करेंगे। स्वयंसेवकों को पहचान पत्र जारी होंगे और पुलिस बल की तैनाती पहले से ही कर दी जाएगी। भीड़-भाड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक डीएसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार कर जनता के बीच जारी करने का निर्देश दिया गया। मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति जरूरी किसी भी मेला, झूला, मौत का कुआं, ऑर्केस्ट्रा या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए एसडीओ की अनुमति अनिवार्य होगी। सुरक्षा मानकों और प्रमाणपत्र के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। मूर्ति विसर्जन सीधे नदियों और तालाबों में नहीं होगा। नगर निगम और समितियों की संयुक्त टीम संभावित स्थलों का निरीक्षण करेगी। चयनित स्थानों पर कृत्रिम तालाब बनाकर विसर्जन कराया जाएगा। यह व्यवस्था NGT गाइडलाइन के अनुसार होगी, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित न हो और जलजीव सुरक्षित रहें। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध पूरे जिले में दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। थानाध्यक्षों को डीजे जब्त करने और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि शोर प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर प्रतिकूल असर डालता है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। सभी पीएचसी, एपीएचसी और सीएचसी स्तर पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम गठित होगी। बैठक में समिति सदस्यों ने भरोसा दिलाया कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। प्रशासन ने घोषणा की कि इस बार आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने वाली पूजा समितियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा।