भिवानी में कल्याण विभाग का जागरूकता कार्यक्रम:विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि करेंगे शिरकत, योजनाओं की जानकारी देना उद्देश्य

भिवानी जिले के बवानीखेड़ा स्थित ओड धर्मशाला में 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा 'सेवा पखवाड़ा' के तहत आयोजित किया जा रहा है। बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सवा 8 लाख तक की आर्थिक सहायता उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, जैसे भूमि पर अनधिकृत कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार, आगजनी और नरसंहार के पीड़ितों को 85 हजार से 8 लाख 25 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अदालती मुकदमों की पैरवी में सहायता इसी तरह, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत गैर-अनुसूचित जाति में विवाह करने पर 2 लाख 50 हजार रुपए का प्रावधान है। कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अदालती मुकदमों की पैरवी में सहायता के लिए 22 हजार रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान डॉ. बीआर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतू 8 हजार से 12 हजार रूपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम व बराबर हैं तो उनको 71000 रूपए व सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के परिवारों को 41 हजार रूपए दिए जाने का प्रावधान है। महिला खिलाड़ी को मिलेगा सहायता अनुदान किसी भी जाति एवं आय वर्ग से सम्बन्धित महिला खिलाड़ी, जिसने 26 ओलिंपिक, 16 गैर-ओलिंपिक और 22 टूर्नामैंट/चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो को 41 हजार रूपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सामूहिक विवाह, जिसमें एक समारोह में 10 या उससे अधिक जोड़ी की शादियों में 51 हजार रूपए की सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

Sep 30, 2025 - 19:31
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भिवानी में कल्याण विभाग का जागरूकता कार्यक्रम:विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि करेंगे शिरकत, योजनाओं की जानकारी देना उद्देश्य
भिवानी जिले के बवानीखेड़ा स्थित ओड धर्मशाला में 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा 'सेवा पखवाड़ा' के तहत आयोजित किया जा रहा है। बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सवा 8 लाख तक की आर्थिक सहायता उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, जैसे भूमि पर अनधिकृत कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार, आगजनी और नरसंहार के पीड़ितों को 85 हजार से 8 लाख 25 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अदालती मुकदमों की पैरवी में सहायता इसी तरह, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत गैर-अनुसूचित जाति में विवाह करने पर 2 लाख 50 हजार रुपए का प्रावधान है। कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अदालती मुकदमों की पैरवी में सहायता के लिए 22 हजार रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान डॉ. बीआर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतू 8 हजार से 12 हजार रूपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम व बराबर हैं तो उनको 71000 रूपए व सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों के परिवारों को 41 हजार रूपए दिए जाने का प्रावधान है। महिला खिलाड़ी को मिलेगा सहायता अनुदान किसी भी जाति एवं आय वर्ग से सम्बन्धित महिला खिलाड़ी, जिसने 26 ओलिंपिक, 16 गैर-ओलिंपिक और 22 टूर्नामैंट/चैम्पियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो को 41 हजार रूपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सामूहिक विवाह, जिसमें एक समारोह में 10 या उससे अधिक जोड़ी की शादियों में 51 हजार रूपए की सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।