दरभंगा में 3 साल पहले ट्रिपल मर्डर,तीन नए आरोपी बने:17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, पेट्रोल छिड़ककर लगा दी थी आग
दरभंगा शहर के जीएम रोड, राजकुमार गंज में साल 2022 में तिहरा हत्या हुआ था। नगर थाना कांड सं. 39/22 का सत्रवाद सं. 217/22 में अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में दप्रसं की धारा 319 के तहत नए आरोपियों को नामजद करने का आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस भयावह हत्या कांड में दरभंगा राज परिवार के सदस्य स्व. राजकुमार शुभेश्वर सिंह का बेटा कपिलेश्वर सिंह, अमरकांत झा और मंटून दास की संलिप्तता पाई गई है। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का गहन परिशीलन करने के बाद आवेदन को स्वीकृत कर दिया और तीनों को नोटिस जारी किया, ताकि वे अलग सत्रवाद में उपस्थित होकर ट्रायल का सामना कर सकें। इस मामले की अगल सुनवाई 17 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी एडिशनल पीपी रेणु झा ने बताया कि यह मामला 10 फरवरी 2022 की शाम लगभग 7 बजे की घटना से संबंधित है। शिवकुमार झा ने करीब 50 लोगों के साथ मिलकर जमीन कब्जा करने के प्रयास के दौरान पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग में संतोष झा और पिंकी झा और निक्की कुमारी पूरी तरह झुलस गए। संतोष और पिंकी का डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में कुल 10 आरोपियों पर ट्रायल चल रहा है। पहले से मुकदमे में शामिल शिवकुमार झा, भास्कर कुमार, मिथिलेश पासवान और अभिमन्यु सिंह के खिलाफ अदालत ने आरोप सिद्ध कर दिया है। अब नए आरोपी कपिलेश्वर सिंह, अमरकांत झा और मंटून दास को सर्वप्रथम जमानत लेकर ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अभियोजन ने बताया कि यह मामला धारा 147 (दंगा), 336 (सार्वजनिक खतरा पैदा करना), 302 (हत्या) और 120B (साजिश) के तहत दर्ज किया गया था। अब यह अदालत पर निर्भर करेगा कि आरोप सिद्ध होने पर दोषियों को क्या सजा सुनाई जाती है। यह हत्या मामला न केवल दरभंगा शहर में भू-माफियाओं की आपराधिक घटनाओं की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में नए मोड़ के साथ लोगों की निगाहें भी इस ट्रायल पर टिकी हुई हैं।
दरभंगा शहर के जीएम रोड, राजकुमार गंज में साल 2022 में तिहरा हत्या हुआ था। नगर थाना कांड सं. 39/22 का सत्रवाद सं. 217/22 में अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में दप्रसं की धारा 319 के तहत नए आरोपियों को नामजद करने का आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस भयावह हत्या कांड में दरभंगा राज परिवार के सदस्य स्व. राजकुमार शुभेश्वर सिंह का बेटा कपिलेश्वर सिंह, अमरकांत झा और मंटून दास की संलिप्तता पाई गई है। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का गहन परिशीलन करने के बाद आवेदन को स्वीकृत कर दिया और तीनों को नोटिस जारी किया, ताकि वे अलग सत्रवाद में उपस्थित होकर ट्रायल का सामना कर सकें। इस मामले की अगल सुनवाई 17 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी एडिशनल पीपी रेणु झा ने बताया कि यह मामला 10 फरवरी 2022 की शाम लगभग 7 बजे की घटना से संबंधित है। शिवकुमार झा ने करीब 50 लोगों के साथ मिलकर जमीन कब्जा करने के प्रयास के दौरान पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग में संतोष झा और पिंकी झा और निक्की कुमारी पूरी तरह झुलस गए। संतोष और पिंकी का डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में कुल 10 आरोपियों पर ट्रायल चल रहा है। पहले से मुकदमे में शामिल शिवकुमार झा, भास्कर कुमार, मिथिलेश पासवान और अभिमन्यु सिंह के खिलाफ अदालत ने आरोप सिद्ध कर दिया है। अब नए आरोपी कपिलेश्वर सिंह, अमरकांत झा और मंटून दास को सर्वप्रथम जमानत लेकर ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अभियोजन ने बताया कि यह मामला धारा 147 (दंगा), 336 (सार्वजनिक खतरा पैदा करना), 302 (हत्या) और 120B (साजिश) के तहत दर्ज किया गया था। अब यह अदालत पर निर्भर करेगा कि आरोप सिद्ध होने पर दोषियों को क्या सजा सुनाई जाती है। यह हत्या मामला न केवल दरभंगा शहर में भू-माफियाओं की आपराधिक घटनाओं की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में नए मोड़ के साथ लोगों की निगाहें भी इस ट्रायल पर टिकी हुई हैं।