अमेरिका का वीजा चाहिए? दिखाना होगा सोशल मीडिया प्रोफाइल

अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अहम खबर है। अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते समय पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देना जरूरी हो गया है। अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई आवेदक यह जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसका वीजा न केवल रिजेक्ट हो सकता है बल्कि भविष्य में उस पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।वीजा आवेदन में सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे जांच के दायरे मेंअमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक ‘X’ (पहले ट्विटर) अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी है कि वीजा के लिए DS-160 फॉर्म भरते समय आवेदकों को अपने पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देनी होगी। साथ ही, उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है। यह नियम सभी श्रेणियों के वीजा आवेदकों पर लागू होता है, विशेष रूप से F, M और J कैटेगरी (स्टूडेंट व एक्सचेंज वीजा) में आवेदन करने वालों पर।इसे भी पढ़ें: Instagram यूजर्स सावधान! ऐसे चेक करें कहीं आपका अकाउंट तो नहीं हो रहा misuseसोशल मीडिया अकाउंट रखें ‘पब्लिक’दूतावास ने विशेष रूप से कहा है कि वीजा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक रखना चाहिए। इससे अमेरिकी अधिकारियों को आवेदकों की पहचान और पात्रता की जांच करने में मदद मिलेगी। इस निर्देश का उल्लंघन वीजा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।2019 से लागू है सोशल मीडिया जानकारी का नियमहालांकि बहुत से लोग अब इस जानकारी से वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया आइडेंटिफायर का नियम वर्ष 2019 से ही लागू है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हाल ही में दूतावास ने दो डिजिटल पोस्टर जारी कर कहा, “हर अमेरिकी वीजा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है।”अवैध प्रवासियों पर अमेरिका की सख्तीयह नया सख्त रुख ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। लॉस एंजेलिस में प्रवास कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। 24 जून को अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा था कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें जेल और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है।वीजा एक अधिकार नहीं, विशेषाधिकार है19 जून को जारी एक और बयान में अमेरिकी दूतावास ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका का वीजा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक विशेषाधिकार है। इसका मतलब यह है कि वीजा मिलने के बाद भी अमेरिका आने वाले व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।अवैध और सामूहिक आव्रजन को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध16 जून को अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी थी कि जो लोग अवैध या सामूहिक आव्रजन को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका आने वाले लोग वैध और पारदर्शी तरीके से प्रवेश करें।निष्कर्ष: पारदर्शिता और ईमानदारी है जरूरीअगर आप अमेरिका का वीजा पाना चाहते हैं, तो पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी देना अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि वीजा स्वीकृति का अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए वीजा फॉर्म भरते समय पूरी जानकारी सावधानी से दें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक रखने का ध्यान रखें।- डॉ. अनिमेष शर्मा

Jul 31, 2025 - 22:04
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अमेरिका का वीजा चाहिए? दिखाना होगा सोशल मीडिया प्रोफाइल
अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अहम खबर है। अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते समय पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देना जरूरी हो गया है। अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई आवेदक यह जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसका वीजा न केवल रिजेक्ट हो सकता है बल्कि भविष्य में उस पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

वीजा आवेदन में सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे जांच के दायरे में

अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक ‘X’ (पहले ट्विटर) अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी है कि वीजा के लिए DS-160 फॉर्म भरते समय आवेदकों को अपने पिछले पांच वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देनी होगी। साथ ही, उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है। यह नियम सभी श्रेणियों के वीजा आवेदकों पर लागू होता है, विशेष रूप से F, M और J कैटेगरी (स्टूडेंट व एक्सचेंज वीजा) में आवेदन करने वालों पर।

इसे भी पढ़ें: Instagram यूजर्स सावधान! ऐसे चेक करें कहीं आपका अकाउंट तो नहीं हो रहा misuse

सोशल मीडिया अकाउंट रखें ‘पब्लिक’

दूतावास ने विशेष रूप से कहा है कि वीजा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक रखना चाहिए। इससे अमेरिकी अधिकारियों को आवेदकों की पहचान और पात्रता की जांच करने में मदद मिलेगी। इस निर्देश का उल्लंघन वीजा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

2019 से लागू है सोशल मीडिया जानकारी का नियम

हालांकि बहुत से लोग अब इस जानकारी से वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया आइडेंटिफायर का नियम वर्ष 2019 से ही लागू है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हाल ही में दूतावास ने दो डिजिटल पोस्टर जारी कर कहा, “हर अमेरिकी वीजा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है।”

अवैध प्रवासियों पर अमेरिका की सख्ती

यह नया सख्त रुख ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। लॉस एंजेलिस में प्रवास कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। 24 जून को अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा था कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें जेल और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है।

वीजा एक अधिकार नहीं, विशेषाधिकार है

19 जून को जारी एक और बयान में अमेरिकी दूतावास ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका का वीजा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक विशेषाधिकार है। इसका मतलब यह है कि वीजा मिलने के बाद भी अमेरिका आने वाले व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।

अवैध और सामूहिक आव्रजन को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध

16 जून को अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी थी कि जो लोग अवैध या सामूहिक आव्रजन को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका आने वाले लोग वैध और पारदर्शी तरीके से प्रवेश करें।

निष्कर्ष: पारदर्शिता और ईमानदारी है जरूरी

अगर आप अमेरिका का वीजा पाना चाहते हैं, तो पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी देना अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि वीजा स्वीकृति का अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए वीजा फॉर्म भरते समय पूरी जानकारी सावधानी से दें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक रखने का ध्यान रखें।

- डॉ. अनिमेष शर्मा