सेना-क्षेत्र में बिना अनुमति शूटिंग मामले में डीईओ की एंट्री:सीबीए ने 40 हजार रुपए का जुर्माना ठोका, बंगले मालिक का नाम नहीं पता चला

सेना क्षेत्र में बिना अनुमति पंजाबी फिल्म शेरा की शूटिंग का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। पहले तो इस मामले में कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला ने 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अब इस मामले में अब डिफेंस इस्टेट आफिस (डीइओ) की भी एंट्री हो गई है। हालांकि अभी डीइओ को पता नहीं है कि बंगला किसके नाम पर और कौन रह रहा है। विभाग द्वारा अब नोटिस की तैयारी है और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि बंगला किसके नाम हैं और यहां पर कौन रह रहा है। अवैध गतिविधि के आधार पर हुआ चालान कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला (सोबीए) ने अवैध गतिविधियों के आधार पर 40 हजार रुपये का चालान किया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ राहुल आनंद शर्मा ने बताया कि आर्मी अस्पताल चौक के साथ माल रोड स्थित बंगले का पंजाबी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल करने पर कैंटोनमेंट बोर्ड 10 हजार रुपए रोजाना के हिसाब से 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। एक्टर एवं सिंगर परमीश वर्मा की इस फिल्म को लेकर डिफेंस इस्टेट ऑफिस से परमिशन भी नहीं ली गई थी। वहीं, बोर्ड द्वारा चालान तो कर दिया गया है, लेकिन यह चालान भी बंगला मालिक के बारे में कुछ नहीं बता पाया। यानी चालान किसके नाम पर काटा गया, इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। चार दिनों तक बंगले में शूटिंग चलती रही और कार्रवाई महज चालान काटने तक ही सीमित रही। अब डीइओ की ओर से कार्रवाई किए जाने के संकेत मिले हैं, जो बंगला मालिक का नाम उजागर करेगा। यह है मामला अंबाला कैंट में सेना क्षेत्र चौक पर स्थित बंगले में चार दिनों तक पंजाबी फिल्म की शूटिंग चलती रही। मामला तब खुला जब सीबीए के अधिकारी पहुंचे और शूटिंग करने की अनुमति के कागजात मांगे। शूटिंग करने वाली टीम इस दौरान अनुमति का कोई भी कागज पेश नहीं कर पाई। बताया जाता है कि सीबीए से अनुमति मांगी थी, लेकिन यह दी नहीं इसी पर सीबीए ने अवैध गतिविधियों के आधार पर चालान किया है। किसके नाम पर है बंगला जिस तरह से बिना अनुमति पंजाबी फिल्म की शूटिंग चलती रही, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक ओर सीबीए ने कार्रवाई की लेकिन यह साफ नहीं है कि जुर्माना किससे वसूला गया। अंबाला कैंट के बंगलों का मामला डीइओ के अधीन आता है, जबकि वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीइओ की ओर से किसके नाम पर नोटिस भेजा जाता है, इसी पर नजर रहेगी। जिस बंगले में शूटिंग की गई थी, वह शुरुआती हिस्से में ही की गई। बताया जाता है कि इस बंगले में सिर्फ फिल्म शेरा के लीड एक्टर परमीश वर्मा व अन्य सहायक कलाकार शामिल हुए थे। नोटिस भेजा जाएगा- डीइओ डीईओ रविंद्र ने बताया कि इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वह नियम अनुसार ही की जाएगी। दूसरा बंगला मालिक के नाम नोटिस जारी किया जाएगा।

Sep 18, 2025 - 09:53
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सेना-क्षेत्र में बिना अनुमति शूटिंग मामले में डीईओ की एंट्री:सीबीए ने 40 हजार रुपए का जुर्माना ठोका, बंगले मालिक का नाम नहीं पता चला
सेना क्षेत्र में बिना अनुमति पंजाबी फिल्म शेरा की शूटिंग का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। पहले तो इस मामले में कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला ने 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। अब इस मामले में अब डिफेंस इस्टेट आफिस (डीइओ) की भी एंट्री हो गई है। हालांकि अभी डीइओ को पता नहीं है कि बंगला किसके नाम पर और कौन रह रहा है। विभाग द्वारा अब नोटिस की तैयारी है और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि बंगला किसके नाम हैं और यहां पर कौन रह रहा है। अवैध गतिविधि के आधार पर हुआ चालान कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला (सोबीए) ने अवैध गतिविधियों के आधार पर 40 हजार रुपये का चालान किया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ राहुल आनंद शर्मा ने बताया कि आर्मी अस्पताल चौक के साथ माल रोड स्थित बंगले का पंजाबी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल करने पर कैंटोनमेंट बोर्ड 10 हजार रुपए रोजाना के हिसाब से 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। एक्टर एवं सिंगर परमीश वर्मा की इस फिल्म को लेकर डिफेंस इस्टेट ऑफिस से परमिशन भी नहीं ली गई थी। वहीं, बोर्ड द्वारा चालान तो कर दिया गया है, लेकिन यह चालान भी बंगला मालिक के बारे में कुछ नहीं बता पाया। यानी चालान किसके नाम पर काटा गया, इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। चार दिनों तक बंगले में शूटिंग चलती रही और कार्रवाई महज चालान काटने तक ही सीमित रही। अब डीइओ की ओर से कार्रवाई किए जाने के संकेत मिले हैं, जो बंगला मालिक का नाम उजागर करेगा। यह है मामला अंबाला कैंट में सेना क्षेत्र चौक पर स्थित बंगले में चार दिनों तक पंजाबी फिल्म की शूटिंग चलती रही। मामला तब खुला जब सीबीए के अधिकारी पहुंचे और शूटिंग करने की अनुमति के कागजात मांगे। शूटिंग करने वाली टीम इस दौरान अनुमति का कोई भी कागज पेश नहीं कर पाई। बताया जाता है कि सीबीए से अनुमति मांगी थी, लेकिन यह दी नहीं इसी पर सीबीए ने अवैध गतिविधियों के आधार पर चालान किया है। किसके नाम पर है बंगला जिस तरह से बिना अनुमति पंजाबी फिल्म की शूटिंग चलती रही, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक ओर सीबीए ने कार्रवाई की लेकिन यह साफ नहीं है कि जुर्माना किससे वसूला गया। अंबाला कैंट के बंगलों का मामला डीइओ के अधीन आता है, जबकि वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीइओ की ओर से किसके नाम पर नोटिस भेजा जाता है, इसी पर नजर रहेगी। जिस बंगले में शूटिंग की गई थी, वह शुरुआती हिस्से में ही की गई। बताया जाता है कि इस बंगले में सिर्फ फिल्म शेरा के लीड एक्टर परमीश वर्मा व अन्य सहायक कलाकार शामिल हुए थे। नोटिस भेजा जाएगा- डीइओ डीईओ रविंद्र ने बताया कि इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वह नियम अनुसार ही की जाएगी। दूसरा बंगला मालिक के नाम नोटिस जारी किया जाएगा।