लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक ने बेटे की कंपनी को बेच दी थी जमीनः पुलिस

लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा को कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद मंगलवार को अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 29 सितंबर तक बढ़ा दी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 59 वर्षीय लोढ़ा को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया था। लोढ़ा पर अन्य लोगों के साथ मिलकर कंपनी की जमीन और हस्तांतरणीय विकास अधिकार कम दामों पर बेच देने का आरोप है जिससे कंपनी को करीब 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने अदालत को बताया कि लोढ़ा ने पिछले 12-15 वर्षों में जमीन सौदों में करोड़ों रुपये का भुगतान नकद में लिया है। इस संबंध में उनके निजी सहायक, प्रबंधक, व्यावसायिक साझेदार और चालक के बयान दर्ज किए गए हैं। चालक ने भी कहा कि वह अक्सर लोढ़ा के लिए नकदी से भरे बैग लेकर जाता था। अभियोजन ने अदालत को बताया कि लोढ़ा ने स्कूल/कॉलेज के लिए आरक्षित एक भूखंड को अपने बेटे साहिल लोढ़ा की कंपनी को ही बेच दिया जबकि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तारी के दिन सीसीटीवी फुटेज में उनके भाई दीपक लोढ़ा को तीन बैग लेकर जाते देखा गया जिससे साक्ष्य नष्ट करने की आशंका है। पुलिस के अनुसार, लोढ़ा ने सोने की छड़ों और भारी नकदी में लेनदेन भी किए। करीब 49.22 करोड़ रुपये उनके बेटे के बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए, जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिट जरूरी है। शिकायत लोढ़ा की कंपनी के संपर्क प्रमुख मोनिल धनजी गाला ने दर्ज कराई थी। लोढ़ा पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

Sep 25, 2025 - 20:38
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लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक ने बेटे की कंपनी को बेच दी थी जमीनः पुलिस

लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा को कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद मंगलवार को अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 29 सितंबर तक बढ़ा दी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 59 वर्षीय लोढ़ा को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

लोढ़ा पर अन्य लोगों के साथ मिलकर कंपनी की जमीन और हस्तांतरणीय विकास अधिकार कम दामों पर बेच देने का आरोप है जिससे कंपनी को करीब 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

पुलिस ने अदालत को बताया कि लोढ़ा ने पिछले 12-15 वर्षों में जमीन सौदों में करोड़ों रुपये का भुगतान नकद में लिया है। इस संबंध में उनके निजी सहायक, प्रबंधक, व्यावसायिक साझेदार और चालक के बयान दर्ज किए गए हैं। चालक ने भी कहा कि वह अक्सर लोढ़ा के लिए नकदी से भरे बैग लेकर जाता था।

अभियोजन ने अदालत को बताया कि लोढ़ा ने स्कूल/कॉलेज के लिए आरक्षित एक भूखंड को अपने बेटे साहिल लोढ़ा की कंपनी को ही बेच दिया जबकि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था।

पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तारी के दिन सीसीटीवी फुटेज में उनके भाई दीपक लोढ़ा को तीन बैग लेकर जाते देखा गया जिससे साक्ष्य नष्ट करने की आशंका है। पुलिस के अनुसार, लोढ़ा ने सोने की छड़ों और भारी नकदी में लेनदेन भी किए। करीब 49.22 करोड़ रुपये उनके बेटे के बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए, जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिट जरूरी है।

शिकायत लोढ़ा की कंपनी के संपर्क प्रमुख मोनिल धनजी गाला ने दर्ज कराई थी। लोढ़ा पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।