रेप की कोशिश के दोषी को 5 साल कैद:दिमागी रूप से परेशान थी पीड़िता; घर में घुसकर वारदात की; जेठानी ने देखा
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिमागी रूप से परेशान महिला के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश करने के आरोपी के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी रोशन सिंह निवासी पिहोवा को 5 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पुलिस में 12 मार्च 2023 को दर्ज शिकायत में पिहोवा के व्यक्ति ने बताया था कि उसकी पत्नी दिमागी तौर पर परेशान रहती है। वह 12 मार्च को अपने काम से पेहवा गया हुआ था। शाम को घर लौटा तो उसकी भाभी ने बताया कि रोशन सिंह ने उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की है। शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सवा 2 साल बाद फैसला इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी रोशन सिंह को दोषी करार दिया। IPC की धारा 354 और 452 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
