अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या आठ करोड़ के पार

केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) केअंशधारकों की संख्या आठ करोड़ को पार कर गई है। योजना शुरू होने के 10 साल पूरे हाने के साथ यह उपलब्धि हासिल की गयी है। पीएफआरडीए ने शुक्रवार को एक बयान में यह कहा। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष (2025-26) में अबतक 39 लाख नए अंशधारक जुड़े हैं और इसके साथ इस योजना के अंशधारकों की संख्या आठ करोड़ को पार कर गयी है। नौ मई, 2025 में शुरू हुई इस योजना को 10 साल हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना को भारत के सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। पीएफआरडीए ने कहा कि इसकी सफलता सभी बैंकों, डाक विभाग, राज्य स्तरीय एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति के साथ-साथ केंद्र सरकार के समर्थन के कारण है। एपीवाई के तहत अंशधारक योगदान राशि के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अंशधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को समान पेंशन, और दोनों की मृत्यु के बाद जमा राशि नॉमिनी (नामित व्यक्ति) को वापस कर दी जाती है। यह 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, सिवाय उन लोगों के जो आयकरदाता हैं या रहे हैं।

Jul 25, 2025 - 22:22
 0
अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या आठ करोड़ के पार

केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) केअंशधारकों की संख्या आठ करोड़ को पार कर गई है। योजना शुरू होने के 10 साल पूरे हाने के साथ यह उपलब्धि हासिल की गयी है।

पीएफआरडीए ने शुक्रवार को एक बयान में यह कहा। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष (2025-26) में अबतक 39 लाख नए अंशधारक जुड़े हैं और इसके साथ इस योजना के अंशधारकों की संख्या आठ करोड़ को पार कर गयी है।

नौ मई, 2025 में शुरू हुई इस योजना को 10 साल हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना को भारत के सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है।

पीएफआरडीए ने कहा कि इसकी सफलता सभी बैंकों, डाक विभाग, राज्य स्तरीय एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति के साथ-साथ केंद्र सरकार के समर्थन के कारण है।

एपीवाई के तहत अंशधारक योगदान राशि के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अंशधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को समान पेंशन, और दोनों की मृत्यु के बाद जमा राशि नॉमिनी (नामित व्यक्ति) को वापस कर दी जाती है। यह 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, सिवाय उन लोगों के जो आयकरदाता हैं या रहे हैं।