सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके परिवार के खिलाफ 100 से ज़्यादा लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोप में कुल 20 मामले दर्ज किए गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने हबीब की पत्नी, जो कंपनी की कथित संस्थापक हैं, और उनके बेटे अनस के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। हबीब और उनके परिवार ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हबीब और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने संभल के सरायतीन इलाके में रॉयल पैलेस वेंकट हॉल में FLC (फॉलिकल ग्लोबल कंपनी) के बैनर तले आयोजित 2023 के एक कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को लुभाया। लगभग 150 प्रतिभागियों को बिटकॉइन और बिनेंस कॉइन में निवेश पर 50-75% रिटर्न का वादा किया गया था, और कथित तौर पर प्रत्येक ने 5-7 लाख रुपये का निवेश किया था। एक साल के भीतर कोई रिटर्न नहीं मिलने पर निवेशकों ने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद हबीब परिवार ने कंपनी बंद कर दी और फरार हो गए।
इंडिया टुडे ने पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई के हवाले से बताया कि अनुमानित वित्तीय धोखाधड़ी 5-7 करोड़ रुपये की है। अधिकारियों ने हबीब के परिवार के सभी सदस्यों को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिए हैं। जावेद हबीब को भी पूछताछ के लिए संभल बुलाया गया है। पुलिस की टीमें फिलहाल परिवार की संपत्तियों का ब्योरा जुटा रही हैं और जल्द ही दिल्ली और मुंबई स्थित उनकी संपत्तियों का मुआयना करेंगी।
पुलिस के अनुसार, हबीब और उनके बेटे ने संभल के सरायतीन इलाके में रॉयल पैलेस वेंकट हॉल में एफएलसी (फॉलिकल ग्लोबल कंपनी) के बैनर तले आयोजित 2023 के एक कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को लुभाया।
लगभग 150 प्रतिभागियों को बिटकॉइन और बिनेंस कॉइन में निवेश पर 50-75% रिटर्न का वादा किया गया था। कथित तौर पर प्रत्येक निवेशक ने 5-7 लाख रुपये का निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप 100 से ज़्यादा लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा।
जब एक साल के भीतर कोई रिटर्न नहीं मिला, तो निवेशकों ने पुलिस से संपर्क किया। हबीब, उनके बेटे और अन्य लोगों ने कथित तौर पर कंपनी बंद कर दी और फरार हो गए। पीड़ितों ने रायसत्ती पुलिस स्टेशन में पहली शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने पीड़ितों को कार्रवाई और उनके पैसे वापस दिलाने का आश्वासन दिया।
बाद की जाँच में जावेद हबीब, उनके बेटे और हबीब के संभल स्थित कारोबार के पूर्व प्रमुख सैफुल्लाह के खिलाफ 19 अतिरिक्त मामले दर्ज किए गए। आईपीसी की धारा 420 और 506 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस को संदेह है कि हबीब की पत्नी ने कंपनी में अहम भूमिका निभाई थी।
एसपी बिश्नोई ने कहा कि अनुमानित वित्तीय धोखाधड़ी 5-7 करोड़ रुपये की है। पुलिस टीमों को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हबीब की दिल्ली और मुंबई स्थित संपत्तियों की जाँच करने का निर्देश दिया गया है, और अगर आरोपपत्र दाखिल होते हैं, तो संपत्ति ज़ब्त करने सहित गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।