सोनीपत में अवैध गर्भपात किट बेचने का भंडाफोड़:मेडिकल स्टोर सील, आरोपी गिरफ्तार; गोली खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी
सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध एमटीपी (गर्भपात) किट बेचने के मामले में एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। मामला तब सामने आया जब एक महिला गर्भपात की दवाई खाने के बाद जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती हुई। सिविल सर्जन डॉ. ज्योतसना ने तुरंत एक टीम का गठन किया। टीम में डॉ. नितिन फलसवाल, डॉ. योगेश दहिया, डॉ. अनमोल और श्री मुंशीराम को शामिल किया गया। जांच में पता चला कि महिला 6 हफ्ते की गर्भवती थी। उसके पति ने राठधाना रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर से 650 रुपए में एमटीपी किट खरीदी थी। टीम ने छापेमारी कर मेडिकल स्टोर के कर्मचारी दीपक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद वीरेन फार्मेसी नाम के इस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि इस अवैध कारोबार में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। टीम ने दीपक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है। दीपक ने बताया- किट से गोलियां कैसे खानी
जिले के थाना सिविल लाईन सोनीपत की पुलिस टीम ने अवैध रूप से गर्भपात किट की बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक निवासी राजीव नगर, बैंयापुर खुर्द, सोनीपत सोनीपत का रहने वाला है। दीपक ने गर्भावस्था को खत्म करने के लिए आरएमपी के किसी भी पर्चे के बिना उसको एमटीपी किट दी। दीपक ने यह भी बताया कि किट से गोलियां कैसे खानी हैं। महिला के गोली लेने के बाद उसको पेट में दर्द हुआ और पीवी से रक्तस्राव शुरू हो गया, जो दीपक द्वारा उनको बेची गई एमटीपी किट के सेवन के कारण था। रोगी को कई दिनों तक रुक-रुक कर रक्तस्राव हुआ। 5 सितंबर को रोगी सिविल अस्पताल में आया क्योंकि रोगी को पेट में गंभीर दर्द के साथ रक्तस्राव हो रहा था। वर्धमान एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड केंद्र से रोगी की यूएसजी रिपोर्ट गर्भावस्था की समाप्ति के लिए गर्भवती महिला को आरएमपी के किसी भी पर्चे के बिना एमटीपी किट बेची गई थी, इसलिए दीपक ने एमटीपी अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 का उल्लंघन किया था। इस घटना का भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धाराओं के अर्न्तगत थाना सिविल लाईन सोनीपत में अभियोग दर्ज किया गया l
सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध एमटीपी (गर्भपात) किट बेचने के मामले में एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है। मामला तब सामने आया जब एक महिला गर्भपात की दवाई खाने के बाद जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती हुई। सिविल सर्जन डॉ. ज्योतसना ने तुरंत एक टीम का गठन किया। टीम में डॉ. नितिन फलसवाल, डॉ. योगेश दहिया, डॉ. अनमोल और श्री मुंशीराम को शामिल किया गया। जांच में पता चला कि महिला 6 हफ्ते की गर्भवती थी। उसके पति ने राठधाना रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर से 650 रुपए में एमटीपी किट खरीदी थी। टीम ने छापेमारी कर मेडिकल स्टोर के कर्मचारी दीपक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद वीरेन फार्मेसी नाम के इस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि इस अवैध कारोबार में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। टीम ने दीपक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है। दीपक ने बताया- किट से गोलियां कैसे खानी
जिले के थाना सिविल लाईन सोनीपत की पुलिस टीम ने अवैध रूप से गर्भपात किट की बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक निवासी राजीव नगर, बैंयापुर खुर्द, सोनीपत सोनीपत का रहने वाला है। दीपक ने गर्भावस्था को खत्म करने के लिए आरएमपी के किसी भी पर्चे के बिना उसको एमटीपी किट दी। दीपक ने यह भी बताया कि किट से गोलियां कैसे खानी हैं। महिला के गोली लेने के बाद उसको पेट में दर्द हुआ और पीवी से रक्तस्राव शुरू हो गया, जो दीपक द्वारा उनको बेची गई एमटीपी किट के सेवन के कारण था। रोगी को कई दिनों तक रुक-रुक कर रक्तस्राव हुआ। 5 सितंबर को रोगी सिविल अस्पताल में आया क्योंकि रोगी को पेट में गंभीर दर्द के साथ रक्तस्राव हो रहा था। वर्धमान एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड केंद्र से रोगी की यूएसजी रिपोर्ट गर्भावस्था की समाप्ति के लिए गर्भवती महिला को आरएमपी के किसी भी पर्चे के बिना एमटीपी किट बेची गई थी, इसलिए दीपक ने एमटीपी अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 का उल्लंघन किया था। इस घटना का भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धाराओं के अर्न्तगत थाना सिविल लाईन सोनीपत में अभियोग दर्ज किया गया l