पानीपत में सरपंच चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला:6 अगस्त को EVM की दोबारा गिनती के आदेश, री-काउंटिंग में विजेता बदला था

पानीपत के गांव बुआना लाखु में सरपंच चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 अगस्त को ईवीएम मशीनों की दोबारा गिनती के आदेश दिए हैं। यह विवाद 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव से जुड़ा है। उस दिन प्रशासनिक भूल के कारण कुछ घंटों के लिए दो उम्मीदवारों - कुलदीप सिंह और मोहित को विजेता घोषित कर दिया गया था। इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने दोबारा मतगणना कराई। दोबारा गिनती में पहले विजेता घोषित उम्मीदवार को हारा हुआ और पहले हारे हुए उम्मीदवार को 51 वोटों से जीता हुआ दिखाया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने पहले विजेता के प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। बूथ नंबर 69 पर हुई गिनती में गड़बड़ी इस फैसले से असंतुष्ट पक्ष ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट को गर्मी की छुट्टियों से पहले फैसला करने का निर्देश दिया था। मामले में एक पक्ष ने जिला कोर्ट के आदेशों की रिवीजन पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने मतगणना पर रोक लगा दी थी और अगली सुनवाई 13 अगस्त तक टाल दी थी। विवाद का मुख्य कारण बूथ नंबर 69 पर हुई गिनती में गड़बड़ी थी, जहां कुलदीप पक्ष के वोट मोहित को और मोहित पक्ष के वोट कुलदीप को गिने गए थे। अब 1 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि 6 अगस्त को चुनाव अधिकारी सभी ईवीएम मशीनों को कोर्ट में पेश करें ताकि दोबारा गिनती हो सके और न्याय सुनिश्चित हो सके।

Aug 1, 2025 - 22:29
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पानीपत में सरपंच चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला:6 अगस्त को EVM की दोबारा गिनती के आदेश, री-काउंटिंग में विजेता बदला था
पानीपत के गांव बुआना लाखु में सरपंच चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 अगस्त को ईवीएम मशीनों की दोबारा गिनती के आदेश दिए हैं। यह विवाद 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव से जुड़ा है। उस दिन प्रशासनिक भूल के कारण कुछ घंटों के लिए दो उम्मीदवारों - कुलदीप सिंह और मोहित को विजेता घोषित कर दिया गया था। इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने दोबारा मतगणना कराई। दोबारा गिनती में पहले विजेता घोषित उम्मीदवार को हारा हुआ और पहले हारे हुए उम्मीदवार को 51 वोटों से जीता हुआ दिखाया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने पहले विजेता के प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। बूथ नंबर 69 पर हुई गिनती में गड़बड़ी इस फैसले से असंतुष्ट पक्ष ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट को गर्मी की छुट्टियों से पहले फैसला करने का निर्देश दिया था। मामले में एक पक्ष ने जिला कोर्ट के आदेशों की रिवीजन पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने मतगणना पर रोक लगा दी थी और अगली सुनवाई 13 अगस्त तक टाल दी थी। विवाद का मुख्य कारण बूथ नंबर 69 पर हुई गिनती में गड़बड़ी थी, जहां कुलदीप पक्ष के वोट मोहित को और मोहित पक्ष के वोट कुलदीप को गिने गए थे। अब 1 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि 6 अगस्त को चुनाव अधिकारी सभी ईवीएम मशीनों को कोर्ट में पेश करें ताकि दोबारा गिनती हो सके और न्याय सुनिश्चित हो सके।