मोदी सरकार का GST पर बड़ा कदम: 12-28% स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18%, जानें क्या सस्ता-महंगा
जीएसटी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 और 28 फ़ीसदी का टैक्स स्लैब खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिर्फ पांच फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी के टैक्स लागू होंगे। इसके बाद दैनिक जरूरत की चीज सस्ती हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि इसका मकसद आम आदमी को राहत देना है। परिषद ने तम्बाकूऔर विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई स्लैब को मंजूरी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।" सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज़्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह से कम कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा, सब पर शून्य। जीएसटी 12% से घटाकर 18% या 5% कर दिया गया है -खाद्य पदार्थ - नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में हैं। 28% से घटाकर 18% - एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी अब 18%, डिशवाशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, सभी पर अब 18% कर लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया है।" वह यह भी कहती हैं कि कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा मूवर, खाद बनाने की मशीनें आदि शामिल हैं, सभी पर कर की दर 12 से घटकर 5% हो गई है। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा, 12 से 5% में प्राकृतिक मेन्थॉल है... पुनः, 12 से 5% में हस्तशिल्प और श्रम-प्रधान क्षेत्र भी शामिल हैं। वे क्या हैं? हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े के मध्यवर्ती उत्पाद। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 5 से 0 और 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कई दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है... इसी तरह, दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और गॉगल्स पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, "350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।"बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे की समस्या का समाधान मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके किया जा रहा है। हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले भागों जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, उपकरण, पी.वी. सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या पैनल में बने हों, सौर कुकर, सौर जल हीटर और प्रणालियां आदि पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5% किया गया है। सीतारमण कहती हैं, "एक विशेष दर है जो 40% है। लगभग सभी सामान 18% से 5% के बीच हैं। एक विशेष दर है जो केवल सिन और सुपर लक्जरी वस्तुओं के लिए है। 40% की विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है, और इसे मंजूरी दे दी गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटका और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।" सभी वस्तुएं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ युक्त वातित जल या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।

जीएसटी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 और 28 फ़ीसदी का टैक्स स्लैब खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिर्फ पांच फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी के टैक्स लागू होंगे। इसके बाद दैनिक जरूरत की चीज सस्ती हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि इसका मकसद आम आदमी को राहत देना है। परिषद ने तम्बाकूऔर विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई स्लैब को मंजूरी दी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।" सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज़्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह से कम कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा, सब पर शून्य। जीएसटी 12% से घटाकर 18% या 5% कर दिया गया है -
खाद्य पदार्थ - नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में हैं।
28% से घटाकर 18% - एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी अब 18%, डिशवाशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, सभी पर अब 18% कर लगेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया है।" वह यह भी कहती हैं कि कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा मूवर, खाद बनाने की मशीनें आदि शामिल हैं, सभी पर कर की दर 12 से घटकर 5% हो गई है। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा, 12 से 5% में प्राकृतिक मेन्थॉल है... पुनः, 12 से 5% में हस्तशिल्प और श्रम-प्रधान क्षेत्र भी शामिल हैं। वे क्या हैं? हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े के मध्यवर्ती उत्पाद। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 5 से 0 और 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कई दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है... इसी तरह, दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और गॉगल्स पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा, "350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।"
बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे की समस्या का समाधान मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके किया जा रहा है।
हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले भागों जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, उपकरण, पी.वी. सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या पैनल में बने हों, सौर कुकर, सौर जल हीटर और प्रणालियां आदि पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5% किया गया है।
सीतारमण कहती हैं, "एक विशेष दर है जो 40% है। लगभग सभी सामान 18% से 5% के बीच हैं। एक विशेष दर है जो केवल सिन और सुपर लक्जरी वस्तुओं के लिए है। 40% की विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है, और इसे मंजूरी दे दी गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटका और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।" सभी वस्तुएं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ युक्त वातित जल या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।