सोनीपत में रेपिस्ट को 10 साल की कैद:नाबालिग का अपहरण कर हरिद्वार में किया रेप; लड़की को 25 हजार की मदद

सोनीपत में नाबालिग लड़की के अपहरण और फिर उससे दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल केद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 33 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए लड़की को दिए जाएंगे। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। जानकारी अनुसार, गोहाना में रहने वाले उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने 4 जून, 2024 को शहर थाना गोहाना पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी कंप्यूटर सेंटर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायतकर्ता ने कहा, "मेरी बेटी कंप्यूटर सेंटर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। हमें उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है।" पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव सिकंदरपुर माजरा का रहने वाला सतीश नाबालिग लड़की का अपहरण कर उत्तराखंड के हरिद्वार ले गया था। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के इस मामले की सुनवाई सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में पेश सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सतीश को दोषी पाया। उसको कोर्ट ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 33 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।

Aug 25, 2025 - 22:48
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सोनीपत में रेपिस्ट को 10 साल की कैद:नाबालिग का अपहरण कर हरिद्वार में किया रेप; लड़की को 25 हजार की मदद
सोनीपत में नाबालिग लड़की के अपहरण और फिर उससे दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल केद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 33 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए लड़की को दिए जाएंगे। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। जानकारी अनुसार, गोहाना में रहने वाले उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने 4 जून, 2024 को शहर थाना गोहाना पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी कंप्यूटर सेंटर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायतकर्ता ने कहा, "मेरी बेटी कंप्यूटर सेंटर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। हमें उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है।" पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव सिकंदरपुर माजरा का रहने वाला सतीश नाबालिग लड़की का अपहरण कर उत्तराखंड के हरिद्वार ले गया था। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के इस मामले की सुनवाई सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में पेश सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सतीश को दोषी पाया। उसको कोर्ट ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 33 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।