गैंगरेप के 2 दोषियों को 20 साल की सजा:हरदोई कोर्ट ने 25-25 हजार का लगाया जुर्माना
हरदोई में थाना सांडी क्षेत्र के एक गैंगरेप मामले में न्याय मिला है। एडीजे-04 न्यायालय ने दो दोषियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला जुलाई 2019 का है। पीड़िता की मां ने थाना सांडी में शिकायत दर्ज कराई थी। मोहल्ला सराय मुल्लागंज के वसीम और वासिफ ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत इस मामले में पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण जांच की। एडीजीसी अमलेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल अमित कुमार सैनी ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की। इसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। पुलिस के अनुसार यह फैसला न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। "ऑपरेशन कन्विक्शन" का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है।
