सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुनाने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर 22 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार, सीजेआई सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 10.30 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के रूप में पंजीकृत मामले में आदेश सुनाएंगे।
अदालत ने तीन दिनों तक दलीलें सुनीं, जिसमें केंद्र ने तर्क दिया कि संसद द्वारा विधिवत पारित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए केवल कानूनी प्रस्ताव या काल्पनिक तर्क पर्याप्त नहीं हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि वक्फ प्रबंधन ने स्मारकों का दुरुपयोग किया है, दुकानों के लिए कमरे बनाए हैं और अनधिकृत परिवर्तन किए हैं। केंद्र ने पहले आश्वासन दिया था कि किसी भी वक्फ संपत्ति, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित संपत्तियां भी शामिल हैं, को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा। उसने यह भी कहा था कि 2025 के अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया। केंद्र ने संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले किसी भी कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक लगाने का विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में केवल पाँच याचिकाओं को ही मुख्य याचिका माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अन्य रिट याचिकाओं को हस्तक्षेप याचिका माना जाएगा। 2025 अधिनियम के खिलाफ 100 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर की गई थीं।