फरीदाबाद में रेप और ब्लैकमेल मामले में आरोपी को सजा:नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पैसे-गहने भी लिए; 12 साल हुई कैद
फरीदाबाद में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सुनाया। मामला महिला थाना सेंट्रल फरीदाबाद में दर्ज हुआ था। आरोपी की पहचान ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 82 स्थित एसपीआर फ्लैट निवासी अभय प्रताप के रूप में हुई है। घटना सितंबर 2022 की है। आरोपी अभय प्रताप ने नौकरी की तलाश कर रही एक 24 वर्षीय युवती को अपने जाल में फंसा लिया। नौकरी के लिए मांगी थी मदद युवती ने अपनी एक सहेली से नौकरी के लिए मदद मांगी थी। वह सहेली स्वयं अभय प्रताप के साथ लिव-इन रिलेशन में रहती थी। सहेली ने युवती को अभय प्रताप से मिलवाने के लिए कहा और उसे अपने फ्लैट पर भेजा। अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल चीफ डिफेंस काउंसल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि युवती 6 सितंबर 2022 को सुबह अभय प्रताप के फ्लैट पर पहुंची, जहां उसने स्नान किया। उसी दौरान आरोपी ने गुप्त रूप से उसका नहाते समय अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी ने युवती को 15 सितंबर को किसी कंपनी में इंटरव्यू दिलाने के बहाने फिर अपने फ्लैट पर बुलाया। उस समय उसकी लिव-इन पार्टनर ड्यूटी पर गई हुई थी। मौका पाकर अभय प्रताप ने युवती को धमकाया कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगा। डर के माहौल में उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने पीड़िता को बार-बार बुलाकर दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल करते हुए 2 हजार रुपए, पीड़िता के पिता का एटीएम कार्ड और मां के सोने के गहने तक ले लिए। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार जब उत्पीड़न की हदें पार हो गईं, तो पीड़िता ने 21 दिसंबर 2022 को महिला थाना सेंट्रल फरीदाबाद में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी सबूतों, गवाहियों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।



