एज्योर पावर ने रिश्वत मामला अमेरिकी अदालत में 2.3 करोड़ डॉलर में निपटाया
सौर ऊर्जा विनिर्माता एज्योर पावर ने कथित रिश्वतखोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामले को अमेरिकी जिला न्यायालय में 2.3 करोड़ डॉलर का भुगतान कर निपटा लिया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी ने मंगलवार को कहा कि यह निपटान उसे आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। न्यूयॉर्क जिला न्यायालय में दायर अभियोग के मुताबिक, एज्योर और इसके पूर्व कार्यकारी अधिकारियों- रंजीत गुप्ता, मुरली सुब्रमण्यम एवं पवन कुमार अग्रवाल पर आंकड़ों को गलत ढंग से पेश करने और नई परियोजनाएं हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने का आरोप था। अभियोग के मुताबिक, कंपनी के इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी कानूनों का उल्लंघन करने के साथ निवेशकों को भी नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने एज्योर के शेयर कृत्रिम रूप से बढ़ी कीमतों पर खरीदे। कंपनी ने बताया कि अप्रैल, 2025 में कंपनी और अदालत द्वारा नियुक्त प्रमुख शिकायतकर्ता के बीच निपटान समझौता हुआ था। इस समझौते को अदालत ने 30 अप्रैल, 2025 को प्रारंभिक मंजूरी दी थी और अब इसे अंतिम मंजूरी भी मिल गई है। निपटान समझौते के अनुरूप 2.3 करोड़ डॉलर की राशि पहले ही निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई है। एक जनवरी, 2020 से 20 नवंबर, 2024 के बीच एज्योर के शेयर खरीदने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं में यह निपटान राशि वितरित की जाएगी। एज्योर पावर ने कहा, ‘‘कंपनी उच्चतम नैतिक एवं नियामकीय मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। यह निपटान कंपनी को टिकाऊ ऊर्जा समाधान देने और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा।

सौर ऊर्जा विनिर्माता एज्योर पावर ने कथित रिश्वतखोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामले को अमेरिकी जिला न्यायालय में 2.3 करोड़ डॉलर का भुगतान कर निपटा लिया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी ने मंगलवार को कहा कि यह निपटान उसे आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।
न्यूयॉर्क जिला न्यायालय में दायर अभियोग के मुताबिक, एज्योर और इसके पूर्व कार्यकारी अधिकारियों- रंजीत गुप्ता, मुरली सुब्रमण्यम एवं पवन कुमार अग्रवाल पर आंकड़ों को गलत ढंग से पेश करने और नई परियोजनाएं हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने का आरोप था।
अभियोग के मुताबिक, कंपनी के इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार-रोधी और रिश्वत-रोधी कानूनों का उल्लंघन करने के साथ निवेशकों को भी नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने एज्योर के शेयर कृत्रिम रूप से बढ़ी कीमतों पर खरीदे।
कंपनी ने बताया कि अप्रैल, 2025 में कंपनी और अदालत द्वारा नियुक्त प्रमुख शिकायतकर्ता के बीच निपटान समझौता हुआ था। इस समझौते को अदालत ने 30 अप्रैल, 2025 को प्रारंभिक मंजूरी दी थी और अब इसे अंतिम मंजूरी भी मिल गई है। निपटान समझौते के अनुरूप 2.3 करोड़ डॉलर की राशि पहले ही निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई है।
एक जनवरी, 2020 से 20 नवंबर, 2024 के बीच एज्योर के शेयर खरीदने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं में यह निपटान राशि वितरित की जाएगी। एज्योर पावर ने कहा, ‘‘कंपनी उच्चतम नैतिक एवं नियामकीय मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। यह निपटान कंपनी को टिकाऊ ऊर्जा समाधान देने और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा।