फतेहाबाद में बहुचर्चित हत्याकांड के 6 दोषियों को उम्रकैद:एक महिला बरी; डेढ़ साल पहले लाठी-डंडों से हमला कर किया था मर्डर

फतेहाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 6 दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) तथा प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, एक महिला आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। उप न्यायवादी अरुण बंसल द्वारा की गई मजबूत पैरवी और पुलिस की सटीक चार्जशीट के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। यह था पूरा मामला यह मामला 25 फरवरी 2023 का है, जब थाना भूना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चौबारा निवासी कुलदीप सिंह की पत्नी सुमन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि शीशपाल, उसके पुत्र शैलेन्द्र और उत्तम सिंह उर्फ सुरेश, संदीप, सतबीर सिंह (सभी निवासी चौबारा) तथा हिसार जिले के गांव मिर्जापुर निवासी आकाश ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर कुलदीप सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर संख्या 69, दिनांक 25.02.2023 को धाराएं 147, 148, 149, 323, 342, 302 व 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पश्चात वैज्ञानिक पद्धति से जांच करते हुए 08 अगस्त 2023 को अदालत में चालान दाखिल किया गया। इन दोषियों को हुई सजा 1. शीशपाल 2. शैलेन्द्र (पुत्र शीशपाल) 3. उत्तम सिंह उर्फ सुरेश (पुत्र शीशपाल) 4. संदीप 5. सतबीर सिंह 6. आकाश

Aug 27, 2025 - 23:23
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फतेहाबाद में बहुचर्चित हत्याकांड के 6 दोषियों को उम्रकैद:एक महिला बरी; डेढ़ साल पहले लाठी-डंडों से हमला कर किया था मर्डर
फतेहाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 6 दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) तथा प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, एक महिला आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। उप न्यायवादी अरुण बंसल द्वारा की गई मजबूत पैरवी और पुलिस की सटीक चार्जशीट के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। यह था पूरा मामला यह मामला 25 फरवरी 2023 का है, जब थाना भूना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चौबारा निवासी कुलदीप सिंह की पत्नी सुमन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि शीशपाल, उसके पुत्र शैलेन्द्र और उत्तम सिंह उर्फ सुरेश, संदीप, सतबीर सिंह (सभी निवासी चौबारा) तथा हिसार जिले के गांव मिर्जापुर निवासी आकाश ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर कुलदीप सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर संख्या 69, दिनांक 25.02.2023 को धाराएं 147, 148, 149, 323, 342, 302 व 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पश्चात वैज्ञानिक पद्धति से जांच करते हुए 08 अगस्त 2023 को अदालत में चालान दाखिल किया गया। इन दोषियों को हुई सजा 1. शीशपाल 2. शैलेन्द्र (पुत्र शीशपाल) 3. उत्तम सिंह उर्फ सुरेश (पुत्र शीशपाल) 4. संदीप 5. सतबीर सिंह 6. आकाश