भिवानी में खाद्य पदार्थों में अनियमितता पर ₹6.72 लाख जुर्माना:ADC ने लाइसेंस-पंजीकरण न करवाने वाले पर भी की कार्रवाई, चेतावनी भी दी

भिवानी के लोहारू में एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए अनियमितताओं के लिए विक्रेताओं पर कुल 6 लाख 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मिस ब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड, बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं पर लगाया गया। लोहारू के लघु सचिवालय परिसर में हुई सुनवाई के दौरान एडीसी ने हिमांशु, श्रीजी फूड प्रोडक्ट के देसी घी, और सीताराम के घी व फैट पनीर से जुड़े मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 1 लाख 62 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ने होने पर 5 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने अन्य विक्रेताओं, दुकानदारों और कंपनियों पर लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन न करवाने के लिए 5 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे। एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में निर्धारित समय पर रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। एडीसी की आमजन से अपील उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने या आयात-निर्यात करने के दौरान अवमानक पाया जाता है, या उस पर मानक अंकित नहीं होते हैं, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें ताकि अनियमितता मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

Sep 30, 2025 - 19:32
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भिवानी में खाद्य पदार्थों में अनियमितता पर ₹6.72 लाख जुर्माना:ADC ने लाइसेंस-पंजीकरण न करवाने वाले पर भी की कार्रवाई, चेतावनी भी दी
भिवानी के लोहारू में एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए अनियमितताओं के लिए विक्रेताओं पर कुल 6 लाख 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मिस ब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड, बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं पर लगाया गया। लोहारू के लघु सचिवालय परिसर में हुई सुनवाई के दौरान एडीसी ने हिमांशु, श्रीजी फूड प्रोडक्ट के देसी घी, और सीताराम के घी व फैट पनीर से जुड़े मामलों में अनियमितता पाए जाने पर 1 लाख 62 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ने होने पर 5 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने अन्य विक्रेताओं, दुकानदारों और कंपनियों पर लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन न करवाने के लिए 5 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे। एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में निर्धारित समय पर रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। एडीसी की आमजन से अपील उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने या आयात-निर्यात करने के दौरान अवमानक पाया जाता है, या उस पर मानक अंकित नहीं होते हैं, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें ताकि अनियमितता मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।