बल्लभगढ़ में हवाई फायरिंग, युवक पर केस:दीपावली की रात गली में खड़े होकर चलाई गोली, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में दीपावली की रात हवाई फायरिंग करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की पहचान अंशु गोयल के रूप में हुई है, जो पेशे से बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट विक्रेता और जिम संचालक है। जानकारी के अनुसार, दीपावली की रात करीब 10 बजे अंशु गोयल नामक युवक ने अपने घर के पास मिल्क प्लांट रोड, भाटिया कॉलोनी में हाथ में पिस्टल लेकर हवा में दो राउंड फायर किए और इस पूरी घटना का वीडियो बनवाया। बाद में उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी युवक पर केस दर्ज, गिरफ्तारी के प्रयास अग्रसेन चौकी इंचार्ज धर्मपाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान की और उसके खिलाफ बीएस 2023 की धारा 287(व) व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकत बेहद खतरनाक है, क्योंकि गोली किसी राहगीर या बच्चे को भी लग सकती थी। धर्मपाल ने बताया कि आरोपी अंशु गोयल की लोकेशन का पता लगा लिया गया है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हथियार का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Oct 22, 2025 - 19:12
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बल्लभगढ़ में हवाई फायरिंग, युवक पर केस:दीपावली की रात गली में खड़े होकर चलाई गोली, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में दीपावली की रात हवाई फायरिंग करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की पहचान अंशु गोयल के रूप में हुई है, जो पेशे से बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट विक्रेता और जिम संचालक है। जानकारी के अनुसार, दीपावली की रात करीब 10 बजे अंशु गोयल नामक युवक ने अपने घर के पास मिल्क प्लांट रोड, भाटिया कॉलोनी में हाथ में पिस्टल लेकर हवा में दो राउंड फायर किए और इस पूरी घटना का वीडियो बनवाया। बाद में उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी युवक पर केस दर्ज, गिरफ्तारी के प्रयास अग्रसेन चौकी इंचार्ज धर्मपाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान की और उसके खिलाफ बीएस 2023 की धारा 287(व) व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकत बेहद खतरनाक है, क्योंकि गोली किसी राहगीर या बच्चे को भी लग सकती थी। धर्मपाल ने बताया कि आरोपी अंशु गोयल की लोकेशन का पता लगा लिया गया है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हथियार का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।