नववर्ष 2026 कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश जारी:आयोजकों, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को पालन करना अनिवार्य
जनपद में नववर्ष 2026 के अवसर पर शांति, कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन सभी कार्यक्रम आयोजकों और होटल/रेस्टोरेंट संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना वैध अनुमति या लाइसेंस के शराब का सेवन अथवा परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी कार्यक्रमों को मर्यादित, सभ्य और कानूनसम्मत तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, किसी भी प्रकार की अश्लीलता या अभद्रता स्वीकार्य नहीं होगी। सुरक्षा मानकों के तहत, होटल, मैरिज होम और कार्यक्रम स्थलों पर फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से क्रियाशील होने चाहिए। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत सुरक्षा मानकों का भी पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। यातायात व्यवस्था के संबंध में, आयोजकों से अतिथियों से अपील करने को कहा गया है कि वे शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। आयोजन स्थल के बाहर पर्याप्त और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, सड़क पर वाहन पार्क करना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थलों पर शस्त्रों के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। शस्त्र प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग या किसी भी अवैध गतिविधि की स्थिति में आयोजक की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजे और लाउडस्पीकर के संचालन में माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी आपात स्थिति या पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर, तत्काल संबंधित थाना अथवा डायल-112 पर सूचना देने को कहा गया है।
जनपद में नववर्ष 2026 के अवसर पर शांति, कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन सभी कार्यक्रम आयोजकों और होटल/रेस्टोरेंट संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना वैध अनुमति या लाइसेंस के शराब का सेवन अथवा परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी कार्यक्रमों को मर्यादित, सभ्य और कानूनसम्मत तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, किसी भी प्रकार की अश्लीलता या अभद्रता स्वीकार्य नहीं होगी। सुरक्षा मानकों के तहत, होटल, मैरिज होम और कार्यक्रम स्थलों पर फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से क्रियाशील होने चाहिए। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत सुरक्षा मानकों का भी पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। यातायात व्यवस्था के संबंध में, आयोजकों से अतिथियों से अपील करने को कहा गया है कि वे शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। आयोजन स्थल के बाहर पर्याप्त और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, सड़क पर वाहन पार्क करना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थलों पर शस्त्रों के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। शस्त्र प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग या किसी भी अवैध गतिविधि की स्थिति में आयोजक की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजे और लाउडस्पीकर के संचालन में माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी आपात स्थिति या पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर, तत्काल संबंधित थाना अथवा डायल-112 पर सूचना देने को कहा गया है।