फरीदाबाद में गैंगरेप के दो दोषियों को 20 साल कैद:शराब पार्टी के बाद विदेशी महिला से वारदात, 1-1 लाख का जुर्माना
फरीदाबाद जिले में विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल कैद की सजा और एक-एक लाख, एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश जा सके। शराब पार्टी रख महिला को बुलाया जानकारी के अनुसार मामला नवंबर 2020 का है। दिल्ली में रहने वाली विदेशी महिला की जान-पहचान सेक्टर 49 फरीदाबाद के जॉन और दिल्ली प्रहलादपुर के अमन से थी। 20 नवंबर 2020 को जॉन ने अपने घर पर शराब पार्टी रखी और महिला को फोन कर बुलाया। पीड़िता पार्टी में पहुंची, जहां अमन भी मौजूद था। पार्टी के बाद जॉन ने महिला से संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब उसने मना किया, तो दोनों ने उसे कमरे में बंद कर बारी-बारी से रेप किया। वारदात के बाद रात में दोनों आरोपी महिला को दिल्ली छोड़कर वापस लौट आए। कोर्ट ने दोनों को ठहराया दोषी घटना के दो दिन बाद, 22 नवंबर 2020 को पीड़िता महिला थाना एनआईटी पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। पुलिस ने पुख्ता सबूत किए पेश चीफ डिफेंस एडवाइजर रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस केस में पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए सबूत कोर्ट में पुख्ता साबित हुए। कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों पर न सिर्फ सख्त संदेश है, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
