नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:घर से बहला-फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया था

नाबालिग से रेप के मामले मे ंपॉक्सो न्यायालय संख्या-1, अलवर ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 98 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2024 में पीड़िता के परिजनों ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया था कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया, जहां उसने कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घर से गहने लाने के लिए पीड़िता को उकसाया और बाद में वापसी पर गहने देने से इनकार कर दिया। जब पीड़िता घर लौटी तो उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Jul 4, 2025 - 10:51
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नाबालिग से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:घर से बहला-फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया था
नाबालिग से रेप के मामले मे ंपॉक्सो न्यायालय संख्या-1, अलवर ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 98 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2024 में पीड़िता के परिजनों ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया था कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया, जहां उसने कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घर से गहने लाने के लिए पीड़िता को उकसाया और बाद में वापसी पर गहने देने से इनकार कर दिया। जब पीड़िता घर लौटी तो उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।