फतेहाबाद में दिव्यांग पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास:करता था चरित्र पर शक, ईंटें मारकर किया मर्डर, सुसाइड दिखाने की कोशिश
फतेहाबाद में एडीजे हेमंत यादव की कोर्ट ने दिव्यांग पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पति ने दिव्यांग पत्नी के सिर पर ईंटों से चोट मारकर उसका मर्डर किया था। बाद में शव को गांव की चौपाल की खिड़की से लटका कर सुसाइड दिखाने का प्रयास किया गया। आरोपी ने चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी का मर्डर किया था। कोर्ट ने 2 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति हरभेज सिंह को आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा सुनाई गई है। आरोपी को 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। यह था पूरा मामला बता दें कि, रतिया पुलिस ने 30 मार्च 2023 को गांव लधुवास निवासी आरोपी पति हरभेज के खिलाफ मृतका वीरपाल कौर के भाई पंजाब के मानसा जिले के गांव काहनगढ़ निवासी बूटा सिंह के बयान पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में बूटा सिंह ने बताया था कि उसकी बहन वीरपाल कौर की शादी साल 2011 में लधुवास निवासी हरभेज सिंह के साथ हुई थी। उसकी बहन दोनों पैरों से दिव्यांग थी। उसका जीजा हरभेज सिंह उसकी बहन वीरपाल कौर के चरित्र पर संदेह करता था। इस कारण वह उसको परेशान करने के साथ-साथ उससे मारपीट भी करता था। उसने व उसके पिता दीवान सिंह ने हरभेज को कई बार समझाया था। सिर पर लगी मिली चोट 30 मार्च को सूचना मिलने के बाद वह अपनी बहन की ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन के सिर पर काफी चोटें लगी हुई थी और वह खून से लथपथ पड़ी थी। चौपाल की खिड़की में वीरपाल कौर के गले में कपड़े से फांसी लगी हुई थी। बूटा सिंह ने बताया था कि हरभेज सिंह ने वीरपाल कौर के सिर व मुंह पर चोटें मारकर हत्या करने बाद उसके शव को चौपाल की खिड़की से बांध दिया था। जानिए... आरोपी ने कैसे किया मर्डर
