रोहतक मर्डर केस में 5 आरोपी बरी:2018 में ढाबे पर हुई वारदात, 2 गवाह बयान देने से मुकरे, एक की गवाही रही संदेहास्पद

रोहतक में 2018 में ढाबे पर हुई युवक की हत्या के मामले में आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 5 आरोपियों को बरी कर दिया। 2018 से लेकर अब तक चली कार्रवाई के दौरान कॉफी सबूत पेश किए, लेकिन पुलिस की तरफ से पेश किया कोई भी सबूत उन्हें आरोपी साबित नहीं कर सका। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि 2 मई 2018 को शीला बाईपास पर नवभारत ढाबे पर गोली चली थी, जिसमें वीरेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें विक्की बॉक्सर, उसका भाई विजय बॉक्सर, अमर भैंसवाल, राहुल राठोर व दीपक उर्फ गुरू शामिल है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पांचों को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान कई बार तारीख लगी और सुनवाई हुई। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया, जो उन्हें आरोपी साबित करता हो। ऐसे में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। 2 गवाह मुकरे, एक की गवाही संदेहास्पद मामले में कोर्ट के दौरान गवाही देने के लिए 3 लोग आए, जिनमें से दो लोगों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। जबकि एक गवाह ने आरोपियों की पहचान की, लेकिन उसकी गवाही संदेहास्पद थी, जिसके कारण कोर्ट ने उसकी गवाही को मान्य नहीं किया। पुलिस नहीं पेश कर पाई कोई ठोस सबूत वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मर्डर में आरोपी बनाए गए पांचों युवकों के खिलाफ पुलिस कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। पुलिस का कहना था कि ढाबे पर सीसीटीवी है, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। आसपास के लोगों को भी चश्मदीद गवाह बनाकर पेश नहीं कर पाई। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने पांचों व्यक्तियों को बरी कर दिया।

Jul 14, 2025 - 18:50
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रोहतक मर्डर केस में 5 आरोपी बरी:2018 में ढाबे पर हुई वारदात, 2 गवाह बयान देने से मुकरे, एक की गवाही रही संदेहास्पद
रोहतक में 2018 में ढाबे पर हुई युवक की हत्या के मामले में आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 5 आरोपियों को बरी कर दिया। 2018 से लेकर अब तक चली कार्रवाई के दौरान कॉफी सबूत पेश किए, लेकिन पुलिस की तरफ से पेश किया कोई भी सबूत उन्हें आरोपी साबित नहीं कर सका। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि 2 मई 2018 को शीला बाईपास पर नवभारत ढाबे पर गोली चली थी, जिसमें वीरेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें विक्की बॉक्सर, उसका भाई विजय बॉक्सर, अमर भैंसवाल, राहुल राठोर व दीपक उर्फ गुरू शामिल है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पांचों को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान कई बार तारीख लगी और सुनवाई हुई। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया, जो उन्हें आरोपी साबित करता हो। ऐसे में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। 2 गवाह मुकरे, एक की गवाही संदेहास्पद मामले में कोर्ट के दौरान गवाही देने के लिए 3 लोग आए, जिनमें से दो लोगों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। जबकि एक गवाह ने आरोपियों की पहचान की, लेकिन उसकी गवाही संदेहास्पद थी, जिसके कारण कोर्ट ने उसकी गवाही को मान्य नहीं किया। पुलिस नहीं पेश कर पाई कोई ठोस सबूत वकील सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मर्डर में आरोपी बनाए गए पांचों युवकों के खिलाफ पुलिस कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। पुलिस का कहना था कि ढाबे पर सीसीटीवी है, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। आसपास के लोगों को भी चश्मदीद गवाह बनाकर पेश नहीं कर पाई। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने पांचों व्यक्तियों को बरी कर दिया।