मराठा आरक्षण आंदोलन-जरांगे आंदोलन खत्म करने को तैयार:सरकार के सामने 3 शर्तें रखीं, कहा- हम जीत गए: बॉम्बे हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को मुंबई के अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दे दी। इससे पहले अदालत ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली करने को कहा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। कहा कि प्रशासन ने उसके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया। जबरन मैदान खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अदालत ने कहा कि अगर बुधवार तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह कड़ा आदेश जारी करेगी और किसी भी हद तक जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री जरांगे से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा, “हम जीत गए हैं। अगर सरकार आरक्षण की मांगों पर जीआर (आदेश) जारी कर देती है तो वह आज रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे।" जरांगे के वकील ने बुधवार का समय मांगा जरांगे के वकील ने मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच से बुधवार दोपहर 11 बजे तक का वक्त मांगा। कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, इसकी जवाबदारी लेते हैं। इसके बाद अदालत ने जरांगे की मांग स्वीकार की और मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर तक स्थगित कर दी। मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने दो बार सुनवाई की। बेंच ने जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भारी संख्या में पुलिसबल मैदान पहुंचने लगा था। दोपहर 3 बजे के बाद मामले में दूसरी बार सुनवाई हुई। बेंच ने कहा था- आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे कोर्ट ने जरांगे को फटकार लगाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन जारी रखने पर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने जरांगे और सभी प्रदर्शनकारियों को आज दोपहर 3 बजे से पहले आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने कहा, 'अगर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली नहीं हुआ को प्रदर्शनकारियों पर कठोर जुर्माना, अदालत की अवमानना की कार्यवाही और अन्य कार्रवाई की जाएगी।' ACJ ने कहा- 'आप किसी हाईकोर्ट के जस्टिस को पैदल चलकर अदालत पहुंचने पर सिर्फ इसलिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे। हम राज्य सरकार से भी जानना चाहते हैं कि वह क्या कर रही थी?' जरांगे 29 अगस्त से पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। आज उनके आमरण अनशन का 5वां दिन है। सोमवार से जरांगे ने पानी पीना भी बंद कर दिया है। कोर्ट रूम लाइव... ACJ चंद्रशेखर : प्रदर्शन में 5 हजार से ज्यादा लोग शामिल न हों, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए? एडवोकेट मानेशिंदे : आगे से ध्यान रखेंगे, माई लॉर्ड। ACJ चंद्रशेखर : नहीं, हम अभी जानना चाहते हैं कि जब आपको पता चला कि 1 लाख से ज्यादा लोग मुंबई पहुंच गए हैं, तो आपने क्या कदम उठाए? एडवोकेट मानेशिंदे : सभी गाड़ियां मुंबई से निकल चुकी हैं और कुछ नवी मुंबई के खारघर में खड़ी हैं। ACJ चंद्रशेखर : क्या वे (प्रदर्शनकारी) वहां से चले गए हैं? एडवोकेट मानेशिंदे : नहीं सर, जरांगे अभी भी वहीं हैं। उन्होंने प्रदर्शन की समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। बाकी लोग जा चुके हैं। ACJ चंद्रशेखर : यह क्या है? बस इस उम्मीद में कि आपके आवेदन पर कोई आदेश पारित हो जाएगा, आप वहां बैठे नहीं रह सकते। हम साफ-साफ बता रहे हैं, उनको वहां से तुरंत हटना होगा। आज दोपहर 3 बजे के बाद, कोई भी वहां नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ी को हम किसी को भेजेंगे या खुद सड़कों और धरनास्थल पर जाकर देखेंगे कि सभी लोग वहां से चले गए हैं। मराठा आंदोलन से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को मुंबई के अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दे दी। इससे पहले अदालत ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली करने को कहा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। कहा कि प्रशासन ने उसके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया। जबरन मैदान खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अदालत ने कहा कि अगर बुधवार तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह कड़ा आदेश जारी करेगी और किसी भी हद तक जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री जरांगे से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा, “हम जीत गए हैं। अगर सरकार आरक्षण की मांगों पर जीआर (आदेश) जारी कर देती है तो वह आज रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे।" जरांगे के वकील ने बुधवार का समय मांगा जरांगे के वकील ने मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच से बुधवार दोपहर 11 बजे तक का वक्त मांगा। कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, इसकी जवाबदारी लेते हैं। इसके बाद अदालत ने जरांगे की मांग स्वीकार की और मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर तक स्थगित कर दी। मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने दो बार सुनवाई की। बेंच ने जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भारी संख्या में पुलिसबल मैदान पहुंचने लगा था। दोपहर 3 बजे के बाद मामले में दूसरी बार सुनवाई हुई। बेंच ने कहा था- आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे कोर्ट ने जरांगे को फटकार लगाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन जारी रखने पर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने जरांगे और सभी प्रदर्शनकारियों को आज दोपहर 3 बजे से पहले आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने कहा, 'अगर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली नहीं हुआ को प्रदर्शनकारियों पर कठोर जुर्माना, अदालत की अवमानना की कार्यवाही और अन्य कार्रवाई की जाएगी।' ACJ ने कहा- 'आप किसी हाईकोर्ट के जस्टिस को पैदल चलकर अदालत पहुंचने पर सिर्फ इसलिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे। हम राज्य सरकार से भी जानना चाहते हैं कि वह क्या कर रही थी?' जरांगे 29 अगस्त से पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। आज उनके आमरण अनशन का 5वां दिन है। सोमवार से जरांगे ने पानी पीना भी बंद कर दिया है। कोर्ट रूम लाइव... ACJ चंद्रशेखर : प्रदर्शन में 5 हजार से ज्यादा लोग शामिल न हों, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए? एडवोकेट मानेशिंदे : आगे से ध्यान रखेंगे, माई लॉर्ड। ACJ चंद्रशेखर : नहीं, हम अभी जानना चाहते हैं कि जब आपको पता चला कि 1 लाख से ज्यादा लोग मुंबई पहुंच गए हैं, तो आपने क्या कदम उठाए? एडवोकेट मानेशिंदे : सभी गाड़ियां मुंबई से निकल चुकी हैं और कुछ नवी मुंबई के खारघर में खड़ी हैं। ACJ चंद्रशेखर : क्या वे (प्रदर्शनकारी) वहां से चले गए हैं? एडवोकेट मानेशिंदे : नहीं सर, जरांगे अभी भी वहीं हैं। उन्होंने प्रदर्शन की समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। बाकी लोग जा चुके हैं। ACJ चंद्रशेखर : यह क्या है? बस इस उम्मीद में कि आपके आवेदन पर कोई आदेश पारित हो जाएगा, आप वहां बैठे नहीं रह सकते। हम साफ-साफ बता रहे हैं, उनको वहां से तुरंत हटना होगा। आज दोपहर 3 बजे के बाद, कोई भी वहां नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ी को हम किसी को भेजेंगे या खुद सड़कों और धरनास्थल पर जाकर देखेंगे कि सभी लोग वहां से चले गए हैं। मराठा आंदोलन से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए...