11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान:EPIC नहीं होने पर 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज मान्य होंगे

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान स्थापित करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें मतदान की अनुमति मिलेगी। मुख्य रूप से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के आधार पर पहचान सत्यापित की जाएगी। जिन मतदाताओं को EPIC नहीं मिला है या वे इसे प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आयोग ने 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की सूची जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि EPIC धारक आसानी से मतदान कर सकेंगे। वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड व आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के तहत RGI स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र, और UDID कार्ड शामिल हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाने पर मतदाता वोट डाल सकेंगे। आयोग का मुख्य उद्देश्य नकली मतदान रोकना और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के लिए जाते समय अपने पहचान दस्तावेज साथ रखें। द्वितीय चरण में कुल 94 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पटना, नालंदा, गया सहित कई जिलों के लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे EPIC न होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज अवश्य साथ ले जाएं। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखी जा सकती है या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

Nov 6, 2025 - 11:52
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11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान:EPIC नहीं होने पर 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज मान्य होंगे
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान स्थापित करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें मतदान की अनुमति मिलेगी। मुख्य रूप से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के आधार पर पहचान सत्यापित की जाएगी। जिन मतदाताओं को EPIC नहीं मिला है या वे इसे प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आयोग ने 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की सूची जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि EPIC धारक आसानी से मतदान कर सकेंगे। वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड व आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के तहत RGI स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र, और UDID कार्ड शामिल हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाने पर मतदाता वोट डाल सकेंगे। आयोग का मुख्य उद्देश्य नकली मतदान रोकना और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के लिए जाते समय अपने पहचान दस्तावेज साथ रखें। द्वितीय चरण में कुल 94 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पटना, नालंदा, गया सहित कई जिलों के लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे EPIC न होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज अवश्य साथ ले जाएं। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखी जा सकती है या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।