हत्या के मामले में 3 दोषियों को 7-7 साल कैद:कोर्ट ने 21-21 हजार का लगाया जुर्माना, 11 साल बाद आया फैसला
कुशीनगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को 2014 में हुए एक हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने तीनों दोषियों पर 21,000-21,000 का अर्थदंड भी लगाया है। क्या था मामला... अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केके पांडेय के अनुसार, यह मामला 2 जून 2014 का है।कसया थाना क्षेत्र के मल्लूडीह गांव की निवासी राधिका देवी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनका देवर साभा (पुत्र इंद्रासन) प्रतिदिन शराब पीकर घर आता था और गाली-गलौज करता था। जब राधिका देवी के पति ने इसका विरोध किया, तो साभा नाराज हो गया और अपने साथियों ठकुरी (पुत्र रघुनंदन) व महंगू (पुत्र ठकुरी) के साथ मिलकर उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी कसया ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।लगातार चली सुनवाई के बाद, शुक्रवार को कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने साभा, ठकुरी और महंगू तीनों को सात वर्ष की कैद और 21,000 के जुर्माने से दंडित किया है।
कुशीनगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को 2014 में हुए एक हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने तीनों दोषियों पर 21,000-21,000 का अर्थदंड भी लगाया है। क्या था मामला... अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केके पांडेय के अनुसार, यह मामला 2 जून 2014 का है।कसया थाना क्षेत्र के मल्लूडीह गांव की निवासी राधिका देवी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनका देवर साभा (पुत्र इंद्रासन) प्रतिदिन शराब पीकर घर आता था और गाली-गलौज करता था। जब राधिका देवी के पति ने इसका विरोध किया, तो साभा नाराज हो गया और अपने साथियों ठकुरी (पुत्र रघुनंदन) व महंगू (पुत्र ठकुरी) के साथ मिलकर उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी कसया ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।लगातार चली सुनवाई के बाद, शुक्रवार को कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अदालत ने साभा, ठकुरी और महंगू तीनों को सात वर्ष की कैद और 21,000 के जुर्माने से दंडित किया है।