श्रम विभाग के ट्रांसपोर्ट कंपनियों को निर्देश:सप्ताह में 48 घटों से ज्यादा कार्य नहीं करवाने और 7 दिन बाद एक दिन का अवकाश मिले

दौसा में श्रम विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अतंर्गत अपनी फर्म एवं ट्रांसपोर्ट कंपनी का पंजीयन कराने तथा कार्यरत चालक-परिचालकों से नियमानुसार कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। श्रम कल्याण अधिकारी ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रांसपोर्ट कंपनियों को निर्देशित किया है कि वह मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अतंर्गत अपनी फर्म एवं ट्रांसपोर्ट कंपनी का पंजीयन कराएं तथा कंपनियों में कार्यरत चालक-परिचालकों को प्रतिदिन 8 घंटे ही कार्य करवाएं। साथ ही, सप्ताह में 48 घटों से अधिक कार्य नहीं करवाया जाएं तथा प्रत्येक 7 दिन बाद एक दिन का विश्राम दिया जाएं। नियमों का पालन नहीं करने पर श्रम अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Nov 10, 2025 - 20:30
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श्रम विभाग के ट्रांसपोर्ट कंपनियों को निर्देश:सप्ताह में 48 घटों से ज्यादा कार्य नहीं करवाने और 7 दिन बाद एक दिन का अवकाश मिले
दौसा में श्रम विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अतंर्गत अपनी फर्म एवं ट्रांसपोर्ट कंपनी का पंजीयन कराने तथा कार्यरत चालक-परिचालकों से नियमानुसार कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। श्रम कल्याण अधिकारी ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रांसपोर्ट कंपनियों को निर्देशित किया है कि वह मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अतंर्गत अपनी फर्म एवं ट्रांसपोर्ट कंपनी का पंजीयन कराएं तथा कंपनियों में कार्यरत चालक-परिचालकों को प्रतिदिन 8 घंटे ही कार्य करवाएं। साथ ही, सप्ताह में 48 घटों से अधिक कार्य नहीं करवाया जाएं तथा प्रत्येक 7 दिन बाद एक दिन का विश्राम दिया जाएं। नियमों का पालन नहीं करने पर श्रम अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।