तो रद्द करेंगे SIR, सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी, अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बिहार चुनाव के किसी भी चरण में चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया ...

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बिहार चुनाव के किसी भी चरण में चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी अवैधता मिलती है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
कानून और अनिवार्य नियमों का पालन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि संवैधानिक संस्था भारत चुनाव आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि वे बिहार में एसआईआर पर आंशिक रूप से राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका अंतिम फैसला पूरे देश पर लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को स्पष्ट किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और चुनाव आयोग मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर इसकी वास्तविकता का पता लगा सकता है। SIR पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएंगे और जो वोट बनना है, वो पूरा बनकर वोटर लिस्ट में शामिल होगा।
क्या कहा पीठ ने
पीठ ने कहा कि बिहार एसआईआर पर हमारा फैसला पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए इसी तरह की प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, पीठ ने बिहार एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को 7 अक्टूबर को पूरे भारत में एसआईआर पर भी बहस करने की अनुमति दे दी। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma