हिसार में नशा तस्करों को 10 साल की सजा:कैंटर से बरामद हुआ था 9 क्विंटल गांजा, 1 लाख जुर्माना

हिसार जिले में एडीजे डॉ. दयानंद भारद्वाज की कोर्ट ने नशा तस्करी के एक मामले में लुहारी राघो के जयसिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला सितंबर 2018 का है। कैंटर समेत ड्राइवर की भागने की कोशिश सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रायपुर से हिसार की तरफ एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लाया जा रहा है। पुलिस ने रायपुर रोड स्थित टी प्वाइंट पर नाकाबंदी की। कैंटर को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे करने की कोशिश की। इस दौरान एक व्यक्ति कैंटर से उतरकर भाग गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा था पुलिस ने कैंटर से 6 लोगों को पकड़ा। इनमें हांसी के जगदीश राजेंद्र उर्फ नाडू, लुहारी राघो के जयसिंह, हांसी की लाल सड़क के हरिश उर्फ पव्वा, मोठ रागडान के राजबीर, लोहारी राघो के सोहन लाल उर्फ जोरा और डाटा के राजबीर शामिल थे। सिसाय के बलजीत मौके से फरार हो गया। कैंटर की तलाशी में 30 कट्टों में 9 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई सजा मामले में 6 फरवरी 2024 को पांच अन्य आरोपियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें हांसी के जगदीश कॉलोनी के राजेंद्र उर्फ नंदू, हरीश उर्फ पव्वा, मोठ रागड़ान के राजवीर, लोहारी राघो के सोहन लाल और डाटा के राजवीर शामिल हैं। हरीश उर्फ पव्वा को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

Aug 25, 2025 - 22:48
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हिसार में नशा तस्करों को 10 साल की सजा:कैंटर से बरामद हुआ था 9 क्विंटल गांजा, 1 लाख जुर्माना
हिसार जिले में एडीजे डॉ. दयानंद भारद्वाज की कोर्ट ने नशा तस्करी के एक मामले में लुहारी राघो के जयसिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला सितंबर 2018 का है। कैंटर समेत ड्राइवर की भागने की कोशिश सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रायपुर से हिसार की तरफ एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लाया जा रहा है। पुलिस ने रायपुर रोड स्थित टी प्वाइंट पर नाकाबंदी की। कैंटर को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे करने की कोशिश की। इस दौरान एक व्यक्ति कैंटर से उतरकर भाग गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा था पुलिस ने कैंटर से 6 लोगों को पकड़ा। इनमें हांसी के जगदीश राजेंद्र उर्फ नाडू, लुहारी राघो के जयसिंह, हांसी की लाल सड़क के हरिश उर्फ पव्वा, मोठ रागडान के राजबीर, लोहारी राघो के सोहन लाल उर्फ जोरा और डाटा के राजबीर शामिल थे। सिसाय के बलजीत मौके से फरार हो गया। कैंटर की तलाशी में 30 कट्टों में 9 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई सजा मामले में 6 फरवरी 2024 को पांच अन्य आरोपियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें हांसी के जगदीश कॉलोनी के राजेंद्र उर्फ नंदू, हरीश उर्फ पव्वा, मोठ रागड़ान के राजवीर, लोहारी राघो के सोहन लाल और डाटा के राजवीर शामिल हैं। हरीश उर्फ पव्वा को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।