नगर निगम ने लगाया टोरंट पर 7.15 लाख का जुर्माना:रोड कटिंग करने पर की कार्रवाई, 30 सितंबर तक रोड कटिंग पर है रोक
आगरा नगर निगम ने 30 सितंबर तक रोड कटिंग पर रोक लगाए जाने के बावजूद टोरंट पावर लिमिटेड ने नियमों को दरकिनार कर सड़क काट डाली। मामला लोहामंडी जोन के वार्ड संख्या 71 शास्त्रीपुरम एमआईजी बी ब्लॉक का है, जहां शास्त्रीपुरम मॉल से दहतोरा मंदिर तक लगभग 600 मीटर लंबी सड़क की कटिंग की गई है। इस दौरान न केवल नगर निगम के आदेशों की अवहेलना की गई बल्कि जलकल विभाग की लाइन को भी क्षति पहुंचाई गई। क्षेत्रीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर खासा आक्रोश था। क्षेत्रीय पार्षद द्वारा इस संबंध में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से शिकायत की गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त ने अवर अभियंता से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में मामले की पुष्टि होने पर टोरंट पावर लिमिटेड पर कुल 7,15,700 रुपए का जुर्माना ठोका गया है। नगर आयुक्त के आदेश पर जुर्माना बरसात के मौसम के कारण 30 सितंबर तक नगर में रोड कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद टोरंट पावर लिमिटेड द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क काटी गई और जलकल की लाइन को भी क्षति पहुंचाई गई। कंपनी पर 7.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ट्रासपोर्ट नगर में चला अभियान आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत का संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और नगर निगम कर्मियों के बीच तीखी नोंकझोक भी हुई। सेक्टर-2 में दुकानों के आगे सड़क पर कबाड़ और वाहन कलपुर्जे रखकर मार्ग अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ निगम की टीम ने अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकान नंबर 147 के स्वामी मनीष कुमार जैन पर 25 हजार और पाठक एंटरप्राइजेज पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही दोनों कारोबारियों को 24 घंटे के भीतर सड़क से सामान हटाने की सख्त चेतावनी दी गई। स्थानीय दुकानदारों की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कबाड़ और कलपुर्जे सड़क पर रखे जाने से आम लोगों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट नगर में आने-जाने वाले वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
