नकल पर सुप्रीम कोर्ट बोला- मुन्नाभाई अंदर ही रहें:अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने पर फटकार लगाई, जमानत याचिका खारिज

मुन्नाभाई अंदर रहना चाहिए। ये सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से तमाम उम्मीदवार नुकसान झेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जमानत याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। याचिकाकर्ता पर दिसंबर 2024 में हुई उत्तर प्रदेश सीटीईटी परीक्षा में अपनी जगह प्रॉक्सी सॉल्वर यानी पेपर में अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने का आरोप है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टि, संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में हिंदी फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस का जिक्र किया। 2003 में आई इस फिल्म में संजय दत्त ने मुन्नाभाई का किरदार निभाया था, जिसने मेडिकल परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। हाईकोर्ट पहले ही कर चुका जमानत याचिका खारिज इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस केस में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। प्रॉक्सी उम्मीदवार सहित दो को जमानत मिल गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया है। परीक्षा के दिन वह अस्पताल में भर्ती था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी जगह कोई और परीक्षा में बैठ गया। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठने से शिक्षा प्रणाली की अखंडता को ठेस पहुंचती है। समाज पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। गड़बड़: केंद्र में बायोमैट्रिक मिलान नहीं होने पर पकड़ा याचिकाकर्ता और अन्य पर एक प्रिंसिपल की शिकायत पर BNS और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। 15 दिसंबर, 2024 को स्कूल में आयोजित परीक्षा में संदिग्ध उम्मीदवार की सूचना मिली थी। जांच में बायोमैट्रिक मिलान नहीं हुआ। पता चला कि याचिकाकर्ता संदीप सिंह पटेल की जगह कोई अन्य व्यक्ति फर्जी प्रवेश पत्र का इस्तेमाल कर परीक्षा दे रहा था। विवादों में रहीं हैं परीक्षाएं, लाखों अभ्यर्थी होते हैं तंग ------------------------------- सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट बोला- नेता को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए:तेलंगाना CM के खिलाफ याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा- नेताओं को मोटी चमड़ी का होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी भाजपा नेता द्वारा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्‌डी के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान कही। पूरी खबर पढ़ें...

Sep 9, 2025 - 19:55
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नकल पर सुप्रीम कोर्ट बोला- मुन्नाभाई अंदर ही रहें:अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने पर फटकार लगाई, जमानत याचिका खारिज
मुन्नाभाई अंदर रहना चाहिए। ये सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से तमाम उम्मीदवार नुकसान झेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जमानत याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। याचिकाकर्ता पर दिसंबर 2024 में हुई उत्तर प्रदेश सीटीईटी परीक्षा में अपनी जगह प्रॉक्सी सॉल्वर यानी पेपर में अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाने का आरोप है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टि, संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में हिंदी फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस का जिक्र किया। 2003 में आई इस फिल्म में संजय दत्त ने मुन्नाभाई का किरदार निभाया था, जिसने मेडिकल परीक्षा में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया था। हाईकोर्ट पहले ही कर चुका जमानत याचिका खारिज इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस केस में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। प्रॉक्सी उम्मीदवार सहित दो को जमानत मिल गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसे झूठा फंसाया गया है। परीक्षा के दिन वह अस्पताल में भर्ती था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी जगह कोई और परीक्षा में बैठ गया। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठने से शिक्षा प्रणाली की अखंडता को ठेस पहुंचती है। समाज पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। गड़बड़: केंद्र में बायोमैट्रिक मिलान नहीं होने पर पकड़ा याचिकाकर्ता और अन्य पर एक प्रिंसिपल की शिकायत पर BNS और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। 15 दिसंबर, 2024 को स्कूल में आयोजित परीक्षा में संदिग्ध उम्मीदवार की सूचना मिली थी। जांच में बायोमैट्रिक मिलान नहीं हुआ। पता चला कि याचिकाकर्ता संदीप सिंह पटेल की जगह कोई अन्य व्यक्ति फर्जी प्रवेश पत्र का इस्तेमाल कर परीक्षा दे रहा था। विवादों में रहीं हैं परीक्षाएं, लाखों अभ्यर्थी होते हैं तंग ------------------------------- सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट बोला- नेता को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए:तेलंगाना CM के खिलाफ याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा- नेताओं को मोटी चमड़ी का होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी भाजपा नेता द्वारा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्‌डी के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान कही। पूरी खबर पढ़ें...