BPSC ने झूठी शिकायतों पर सख्ती दिखाई:शपथ पत्र के साथ ही दर्ज होगी परीक्षा कदाचार की शिकायत, 72 घंटे में होगी जांच
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में शिकायत दर्ज कराने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि कई बार अभ्यर्थियों द्वारा मनगढ़त, सतही और झूठी शिकायतें की जाती हैं, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। इसे रोकने और सही शिकायतों को दर्ज कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब से अभ्यर्थी BPSC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल (https://bpsconline.bihar.gov.in) पर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर मौजूद "GRIEVANCE" बटन पर क्लिक कर शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से विज्ञापन संख्या 32, 33, 34, 35/2025 और 39/2025 के तहत आयोजित परीक्षाओं के लिए की गई है। इसमें कनीय प्रयोगशाला सहायक, विधि पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, जनसंपर्क पदाधिकारी और सिस्टम एनालिस्ट की परीक्षाएं शामिल हैं। अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र या कक्ष में हुई किसी भी तरह की अनियमितता या कदाचार की शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा परीक्षा समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर तय की गई है। आयोग ने साफ किया है कि हर शिकायत के साथ शपथ पत्र (Affidavit) अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना शपथ पत्र के कोई भी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। शिकायत में घटना का पूरा विवरण, उसका समय, साक्ष्य, प्रमाण और अगर संबंधित व्यक्ति के नाम पता हों तो उनका भी उल्लेख करना जरूरी होगा। BPSC ने यह भी कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी झूठी, भ्रामक, तथ्यहीन या अफवाहों पर आधारित शिकायत करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन शिकायतों की जांच जिला पदाधिकारी, परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या नोडल पदाधिकारी द्वारा 72 घंटे के भीतर की जाएगी। जांच में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए साक्ष्य, परीक्षा केंद्र के CCTV फुटेज और वीक्षकों के बयान को आधार बनाया जाएगा। आयोग ने कहा है कि केवल परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी ही शिकायत कर सकते हैं। बाहरी व्यक्ति की शिकायत स्वीकार नहीं होगी।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में शिकायत दर्ज कराने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि कई बार अभ्यर्थियों द्वारा मनगढ़त, सतही और झूठी शिकायतें की जाती हैं, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। इसे रोकने और सही शिकायतों को दर्ज कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब से अभ्यर्थी BPSC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल (https://bpsconline.bihar.gov.in) पर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर मौजूद "GRIEVANCE" बटन पर क्लिक कर शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से विज्ञापन संख्या 32, 33, 34, 35/2025 और 39/2025 के तहत आयोजित परीक्षाओं के लिए की गई है। इसमें कनीय प्रयोगशाला सहायक, विधि पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, जनसंपर्क पदाधिकारी और सिस्टम एनालिस्ट की परीक्षाएं शामिल हैं। अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र या कक्ष में हुई किसी भी तरह की अनियमितता या कदाचार की शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा परीक्षा समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर तय की गई है। आयोग ने साफ किया है कि हर शिकायत के साथ शपथ पत्र (Affidavit) अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना शपथ पत्र के कोई भी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। शिकायत में घटना का पूरा विवरण, उसका समय, साक्ष्य, प्रमाण और अगर संबंधित व्यक्ति के नाम पता हों तो उनका भी उल्लेख करना जरूरी होगा। BPSC ने यह भी कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी झूठी, भ्रामक, तथ्यहीन या अफवाहों पर आधारित शिकायत करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन शिकायतों की जांच जिला पदाधिकारी, परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या नोडल पदाधिकारी द्वारा 72 घंटे के भीतर की जाएगी। जांच में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए साक्ष्य, परीक्षा केंद्र के CCTV फुटेज और वीक्षकों के बयान को आधार बनाया जाएगा। आयोग ने कहा है कि केवल परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी ही शिकायत कर सकते हैं। बाहरी व्यक्ति की शिकायत स्वीकार नहीं होगी।