सेबी ने ऑनलाइन निवेश में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों से संपर्क साधा
बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने ऑनलाइन निवेश संबंधी धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्च मंचों से सख्त उपाय लागू करने का आग्रह किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक बयान में कहा कि उसने ऑनलाइन निवेश में फर्जीवाड़े से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और प्रमुख सोशल मीडिया मंचों एवं सर्च इंजन को इस संबंध में औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। यह पहल अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) की वैश्विक कार्रवाई अपील के अनुरूप है। आईओएससीओ ने 21 मई, 2025 को ऑनलाइन निवेश गतिविधियों में नुकसान को रोकने में डिजिटल मंच प्रदाताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उनसे निवेशकों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए प्रयास बढ़ाने का आग्रह किया था।सेबी ने आईओएससीओ की इन सिफारिशों का समर्थन करते हुए प्रमुख ऑनलाइन मंचों से भारतीय बाजार के लिए कुछ खास उपायों को प्राथमिकता देने और शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है। इनमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन प्रणाली भी शामिल है कि केवल सेबी के पास पंजीकृत संस्थाएं ही निवेश उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करें। इसके साथ सेबी ने सुझाव दिया है कि ऐप स्टोर पर प्रमाणित और विनियमित ट्रेडिंग ऐप के लिए एक अलग ‘सत्यापित चिह्न’ की व्यवस्था की जाए ताकि निवेशक असली मंचों की पहचान कर सकें और फर्जी ऐप से बच सकें। सेबी ने निवेशकों को भी निवेश से पहले संस्थान का पंजीकरण सेबी की वेबसाइट पर सत्यापित करने, केवल सेबी-पंजीकृत संस्थाओं के आधिकारिक ऐप से ही लेनदेन करने और भुगतान के लिए सत्यापित यूपीआई हैंडल या ‘सेबी चेक’ मंच अथवा सारथी ऐप का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने ऑनलाइन निवेश संबंधी धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्च मंचों से सख्त उपाय लागू करने का आग्रह किया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक बयान में कहा कि उसने ऑनलाइन निवेश में फर्जीवाड़े से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और प्रमुख सोशल मीडिया मंचों एवं सर्च इंजन को इस संबंध में औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। यह पहल अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) की वैश्विक कार्रवाई अपील के अनुरूप है।
आईओएससीओ ने 21 मई, 2025 को ऑनलाइन निवेश गतिविधियों में नुकसान को रोकने में डिजिटल मंच प्रदाताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उनसे निवेशकों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए प्रयास बढ़ाने का आग्रह किया था।
सेबी ने आईओएससीओ की इन सिफारिशों का समर्थन करते हुए प्रमुख ऑनलाइन मंचों से भारतीय बाजार के लिए कुछ खास उपायों को प्राथमिकता देने और शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है।
इनमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन प्रणाली भी शामिल है कि केवल सेबी के पास पंजीकृत संस्थाएं ही निवेश उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करें। इसके साथ सेबी ने सुझाव दिया है कि ऐप स्टोर पर प्रमाणित और विनियमित ट्रेडिंग ऐप के लिए एक अलग ‘सत्यापित चिह्न’ की व्यवस्था की जाए ताकि निवेशक असली मंचों की पहचान कर सकें और फर्जी ऐप से बच सकें।
सेबी ने निवेशकों को भी निवेश से पहले संस्थान का पंजीकरण सेबी की वेबसाइट पर सत्यापित करने, केवल सेबी-पंजीकृत संस्थाओं के आधिकारिक ऐप से ही लेनदेन करने और भुगतान के लिए सत्यापित यूपीआई हैंडल या ‘सेबी चेक’ मंच अथवा सारथी ऐप का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है।



