बहादुरगढ़ में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई:​​​​​​​कृष्णा नगर में मिला अवैध डंपिंग प्वाइंट, प्लास्टिक वेस्ट की दो फैक्ट्रियां सील, नप को नोटिस

बहादुरगढ़ शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) की टीम ने शुक्रवार को को बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड के RO शैलेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में गठित टीम ने कृष्णा नगर क्षेत्र में छापेमारी कर नगर परिषद से जुड़ी कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के अवैध डंपिंग प्वाइंट का भंडाफोड़ किया, जहां कचरे की खुले में सेग्रीगेशन के बाद प्लास्टिक वेस्ट को बेचा जा रहा था और शेष कचरे में आग लगाई जाती थी। कूड़ा जलाने की यह गतिविधि क्षेत्र में बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण फैला रही थी। यहां से एजेंसी की कूड़ा गाड़ी भी पकड़ी है। प्रदूषण बोर्ड की टीम ने मौके पर जांच की तो पाया कि कूड़े को बिना किसी अनुमति और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करते हुए जलाया जा रहा था। ऐसे में बोर्ड ने इस अवैध डंपिंग प्वाइंट को तुरंत बंद करवाने के निर्देश दिए तथा नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। डस्ट स्टॉकिस्टों पर कार्रवाई करने को भी नोटिस जारी टीम ने सिदीपुर, बाईपास रोड और बालौर क्षेत्र में भी डस्ट स्टॉकिस्टों पर छापेमारी की। यहां पर रेत, रोड़ी और डस्ट की खुले में भारी मात्रा में स्टॉकिंग पाई गई, जो वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। बोर्ड ने इस मामले में नगर परिषद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) को नोटिस जारी किया है। GRAP-3 के तहत निर्माण सामग्री की ढुलाई और खुले में स्टॉकिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। कृष्णा नगर में प्लास्टिक वेस्ट वाशिंग यूनिट भी पकड़ी, सील इसी अभियान के दौरान कृष्णा नगर में एक प्लास्टिक वेस्ट वाशिंग यूनिट भी पकड़ी गई, जो बिना किसी अनुमति के चलाई जा रही थी। प्रदूषण बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत सीलिंग की कार्रवाई की। गांव छारा में पकड़ी प्लास्टिक मेल्टिंग यूनिट इसके अलावा गांव छारा में भी एक प्लास्टिक मेल्टिंग यूनिट का भंडाफोड़ हुआ, जहां प्लास्टिक वेस्ट को पिघलाकर गुल्ले (प्लास्टिक पेलेट) बनाए जा रहे थे। इस प्रक्रिया से निकलने वाला धुआं और बदबू गांव में गंभीर प्रदूषण फैला रही थी। इस यूनिट को भी बोर्ड ने मौके पर सील कर दिया। गौरतलब है कि बहादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चल रहा है। बोर्ड के आरओ शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि बहादुरगढ़ में GRAP-3 की पाबंदियों के दायरे में है। ऐसे में कूड़ा जलाना, निर्माण सामग्री ढोना, डस्ट स्टॉकिंग और प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ किया है कि शहर में प्रदूषण फैलाने वाली हर गतिविधि पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Nov 14, 2025 - 13:29
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बहादुरगढ़ में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई:​​​​​​​कृष्णा नगर में मिला अवैध डंपिंग प्वाइंट, प्लास्टिक वेस्ट की दो फैक्ट्रियां सील, नप को नोटिस
बहादुरगढ़ शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) की टीम ने शुक्रवार को को बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड के RO शैलेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में गठित टीम ने कृष्णा नगर क्षेत्र में छापेमारी कर नगर परिषद से जुड़ी कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के अवैध डंपिंग प्वाइंट का भंडाफोड़ किया, जहां कचरे की खुले में सेग्रीगेशन के बाद प्लास्टिक वेस्ट को बेचा जा रहा था और शेष कचरे में आग लगाई जाती थी। कूड़ा जलाने की यह गतिविधि क्षेत्र में बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण फैला रही थी। यहां से एजेंसी की कूड़ा गाड़ी भी पकड़ी है। प्रदूषण बोर्ड की टीम ने मौके पर जांच की तो पाया कि कूड़े को बिना किसी अनुमति और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करते हुए जलाया जा रहा था। ऐसे में बोर्ड ने इस अवैध डंपिंग प्वाइंट को तुरंत बंद करवाने के निर्देश दिए तथा नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। डस्ट स्टॉकिस्टों पर कार्रवाई करने को भी नोटिस जारी टीम ने सिदीपुर, बाईपास रोड और बालौर क्षेत्र में भी डस्ट स्टॉकिस्टों पर छापेमारी की। यहां पर रेत, रोड़ी और डस्ट की खुले में भारी मात्रा में स्टॉकिंग पाई गई, जो वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। बोर्ड ने इस मामले में नगर परिषद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) को नोटिस जारी किया है। GRAP-3 के तहत निर्माण सामग्री की ढुलाई और खुले में स्टॉकिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। कृष्णा नगर में प्लास्टिक वेस्ट वाशिंग यूनिट भी पकड़ी, सील इसी अभियान के दौरान कृष्णा नगर में एक प्लास्टिक वेस्ट वाशिंग यूनिट भी पकड़ी गई, जो बिना किसी अनुमति के चलाई जा रही थी। प्रदूषण बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत सीलिंग की कार्रवाई की। गांव छारा में पकड़ी प्लास्टिक मेल्टिंग यूनिट इसके अलावा गांव छारा में भी एक प्लास्टिक मेल्टिंग यूनिट का भंडाफोड़ हुआ, जहां प्लास्टिक वेस्ट को पिघलाकर गुल्ले (प्लास्टिक पेलेट) बनाए जा रहे थे। इस प्रक्रिया से निकलने वाला धुआं और बदबू गांव में गंभीर प्रदूषण फैला रही थी। इस यूनिट को भी बोर्ड ने मौके पर सील कर दिया। गौरतलब है कि बहादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चल रहा है। बोर्ड के आरओ शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि बहादुरगढ़ में GRAP-3 की पाबंदियों के दायरे में है। ऐसे में कूड़ा जलाना, निर्माण सामग्री ढोना, डस्ट स्टॉकिंग और प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ किया है कि शहर में प्रदूषण फैलाने वाली हर गतिविधि पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।