प्रतापगढ़ में 11 मुकदमों वाला हिस्ट्रीशीटर जिला बदर:कई मामलों में था आरोपी, 6 माह तक जिले में नहीं कर सकेगा प्रवेश
प्रतापगढ़ पुलिस ने थाना मानिकपुर क्षेत्र के एक शातिर अपराधी को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। अभियुक्त बबलू उर्फ शेरा पुत्र स्व. इकबाल, निवासी ममरखापुर मिरगढ़वा के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चल रही कार्रवाई के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय के पर्यवेक्षण में यह कदम उठाया गया है। अभियुक्त के खिलाफ थाना मानिकपुर में हत्या का प्रयास, चोरी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। थाना संग्रामगढ़ में भी बीएनएस की विभिन्न धाराओं और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। प्रशासन ने 23 अप्रैल 2024 को धारा 3(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया था। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे जिला बदर करने का आदेश दिया। अभियुक्त का क्षेत्र में इतना दबदबा था कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सभी थाना प्रभारियों को ऐसे तत्वों की पहचान कर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
