रेवाड़ी में शराब ठेकों पर नगर परिषद का एक्शन:डिस्पले बोर्ड बड़े लगाने पर चालान, 7 दिन में जुर्माना नहीं तो होगी FIR

हरियाणा के रेवाड़ी में नगर परिषद ने शराब ठेकों को चालान भेजे हैं। शराब ठेकेदारों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि उन्होंने तय मानक से जयादा बड़े साइज के डिस्पले बोर्ड लगाए है। जिसके चलते अगर एक सप्ताह में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई तो उन पर FIR भी दर्ज होगी रेवाड़ी शहर में अवैध होर्डिंग को लेकर नगर परिषद ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। शहर के 14 शराब ठेकों को 5-5 हजार रुपए के चालान भेजे गए हैं। चालान नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें जुर्माना भरने के साथ ही 7 दिन में अपना डिस्पले बोर्ड सही साइज का लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन शराब ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। क्या है होर्डिंग डिस्पले का नियम किसी भी कमर्शियल भवन के फेस वाले एरिया के 3 प्रतिशत आकार पर ही होर्डिंग डिस्पले लगाया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा लगाया जाता है तो वह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 की अवहेलना है। अगर कोई भी संस्था या फर्म इसकी अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का भी प्रावधान है। जिसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह प्रावधान संपत्ति को अवैध रूप से विरूपित करने या हानि पहुंचाने वालों पर लागू होता है। शहर भर के बाजारों में होगी कार्रवाई : EO संदीप मलिक दुकान व शौरूम के आगे निर्धारित साइज से बड़ा बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। जिसके तहत 14 शराब ठेकों के खिलाफ चालान किए गए हैं। अब शहर भर के सभी बाजारों में कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसलिए सभी दुकानदार पहले ही अपने बोर्ड दुकान के साइज अनुसार करवा लें।

Apr 18, 2025 - 12:09
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रेवाड़ी में शराब ठेकों पर नगर परिषद का एक्शन:डिस्पले बोर्ड बड़े लगाने पर चालान, 7 दिन में जुर्माना नहीं तो होगी FIR
हरियाणा के रेवाड़ी में नगर परिषद ने शराब ठेकों को चालान भेजे हैं। शराब ठेकेदारों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि उन्होंने तय मानक से जयादा बड़े साइज के डिस्पले बोर्ड लगाए है। जिसके चलते अगर एक सप्ताह में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई तो उन पर FIR भी दर्ज होगी रेवाड़ी शहर में अवैध होर्डिंग को लेकर नगर परिषद ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। शहर के 14 शराब ठेकों को 5-5 हजार रुपए के चालान भेजे गए हैं। चालान नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें जुर्माना भरने के साथ ही 7 दिन में अपना डिस्पले बोर्ड सही साइज का लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन शराब ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। क्या है होर्डिंग डिस्पले का नियम किसी भी कमर्शियल भवन के फेस वाले एरिया के 3 प्रतिशत आकार पर ही होर्डिंग डिस्पले लगाया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा लगाया जाता है तो वह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 की अवहेलना है। अगर कोई भी संस्था या फर्म इसकी अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का भी प्रावधान है। जिसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह प्रावधान संपत्ति को अवैध रूप से विरूपित करने या हानि पहुंचाने वालों पर लागू होता है। शहर भर के बाजारों में होगी कार्रवाई : EO संदीप मलिक दुकान व शौरूम के आगे निर्धारित साइज से बड़ा बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। जिसके तहत 14 शराब ठेकों के खिलाफ चालान किए गए हैं। अब शहर भर के सभी बाजारों में कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसलिए सभी दुकानदार पहले ही अपने बोर्ड दुकान के साइज अनुसार करवा लें।