यात्री ने चलती ट्रेन में बर्थ पर दीया जलाया:ग्वालियर के पैसेंजर को TTE ने भुसावल में उतारा; रेलवे एक्ट में केस दर्ज

हजरत निजामुद्दीन-मैसूर एक्सप्रेस में बर्थ पर दीया जलाने वाले 55 साल के यात्री को ट्रेन से उतार दिया गया। उसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ है। यह घटना 31 अगस्त को ट्रेन नंबर 12782 में हुई। दरअसल, शिकायत मिलने के बाद टीटीई कोच में पहुंचे। यात्री की बर्थ पर जलता दीया और उसके पास माचिस, पीतल का दीया और स्टील का कंटेनर मिला। टीटीई ने उसे दीया बुझाने को कहा और आग के खतरे के बारे में बताया। यात्री ने कहा कि वह पूजा पूरी करने के बाद दीया बुझाएगा। टीटीई ने घटना का वीडियो बनाया। इसके बाद यात्री को भुसावल स्टेशन पर उतार दिया गया। रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन में ज्वलनशील सामान न ले जाने की अपील की है। साथ ही दीया, मोमबत्ती और अगरबत्ती न जलाने को कहा है, क्योंकि इससे आग लग सकती है। रेलवे एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज रिलीज के अनुसार, मंगलवार को यात्री के खिलाफ रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 153 और 145(बी) के तहत केस दर्ज किया गया। फिलहाल उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(सी) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया। -------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… 16 साल छोटे प्रेमी ने महिला के 18 टुकड़े किए, ट्रॉली बैग में भरकर ट्रेन में रखा, पति-पत्नी गिरफ्तार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 25 दिन पहले तमिलनाडु एक्सप्रेस में ट्रॉली बैग से मिले 18 टुकड़े एक महिला के थे। उसका 16 साल छोटे एक शादीशुदा युवक से अफेयर था। विवाद बढ़ने पर पति-पत्नी ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। शव को कटर से काटा। उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए। पूरी खबर पढ़ें…

Sep 3, 2026 - 18:41
 0
यात्री ने चलती ट्रेन में बर्थ पर दीया जलाया:ग्वालियर के पैसेंजर को TTE ने भुसावल में उतारा; रेलवे एक्ट में केस दर्ज
हजरत निजामुद्दीन-मैसूर एक्सप्रेस में बर्थ पर दीया जलाने वाले 55 साल के यात्री को ट्रेन से उतार दिया गया। उसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ है। यह घटना 31 अगस्त को ट्रेन नंबर 12782 में हुई। दरअसल, शिकायत मिलने के बाद टीटीई कोच में पहुंचे। यात्री की बर्थ पर जलता दीया और उसके पास माचिस, पीतल का दीया और स्टील का कंटेनर मिला। टीटीई ने उसे दीया बुझाने को कहा और आग के खतरे के बारे में बताया। यात्री ने कहा कि वह पूजा पूरी करने के बाद दीया बुझाएगा। टीटीई ने घटना का वीडियो बनाया। इसके बाद यात्री को भुसावल स्टेशन पर उतार दिया गया। रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन में ज्वलनशील सामान न ले जाने की अपील की है। साथ ही दीया, मोमबत्ती और अगरबत्ती न जलाने को कहा है, क्योंकि इससे आग लग सकती है। रेलवे एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज रिलीज के अनुसार, मंगलवार को यात्री के खिलाफ रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 153 और 145(बी) के तहत केस दर्ज किया गया। फिलहाल उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(सी) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया। -------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… 16 साल छोटे प्रेमी ने महिला के 18 टुकड़े किए, ट्रॉली बैग में भरकर ट्रेन में रखा, पति-पत्नी गिरफ्तार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 25 दिन पहले तमिलनाडु एक्सप्रेस में ट्रॉली बैग से मिले 18 टुकड़े एक महिला के थे। उसका 16 साल छोटे एक शादीशुदा युवक से अफेयर था। विवाद बढ़ने पर पति-पत्नी ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। शव को कटर से काटा। उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए। पूरी खबर पढ़ें…