गैंगस्टर के 6 दोषियों को 5-5 साल की सजा:संभल में कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

संभल की एडीजे (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसले की जानकारी सोमवार रात संभल पुलिस मीडिया सेल ने दी। मामला हयातनगर थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) से संबंधित था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद चंदौसी स्थित एडीजे (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषियों में हयातनगर थाना क्षेत्र के कमलपुर सराय निवासी छत्रपाल पुत्र प्यारेलाल और नया गांव कोटला सरायतरीन निवासी चंद्रपाल पुत्र सूखा शामिल हैं। इसके अलावा नखासा थाना क्षेत्र के देहपा गांव निवासी हरचरन पुत्र श्रीराम सैनी और उनके पुत्र आदेश भी दोषी ठहराए गए। अमरोहा जिले के धनौरा थाना क्षेत्र के खादर पट्टी निवासी सगे भाई मदनपाल और देशराज पुत्र गनैशी को भी अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने सभी अभियुक्तों को पांच वर्ष के कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। इसमें कोर्ट के पीओ प्रदीप कुमार, हयातनगर थाना के कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल विकास कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल विनोद कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Jul 13, 2026 - 22:05
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गैंगस्टर के 6 दोषियों को 5-5 साल की सजा:संभल में कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
संभल की एडीजे (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसले की जानकारी सोमवार रात संभल पुलिस मीडिया सेल ने दी। मामला हयातनगर थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) से संबंधित था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद चंदौसी स्थित एडीजे (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषियों में हयातनगर थाना क्षेत्र के कमलपुर सराय निवासी छत्रपाल पुत्र प्यारेलाल और नया गांव कोटला सरायतरीन निवासी चंद्रपाल पुत्र सूखा शामिल हैं। इसके अलावा नखासा थाना क्षेत्र के देहपा गांव निवासी हरचरन पुत्र श्रीराम सैनी और उनके पुत्र आदेश भी दोषी ठहराए गए। अमरोहा जिले के धनौरा थाना क्षेत्र के खादर पट्टी निवासी सगे भाई मदनपाल और देशराज पुत्र गनैशी को भी अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने सभी अभियुक्तों को पांच वर्ष के कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। इसमें कोर्ट के पीओ प्रदीप कुमार, हयातनगर थाना के कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल विकास कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल विनोद कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।