भदोही में अवैध लेआउट पर चला बुलडोजर:डीएम-सीईओ बीड़ा के निर्देश पर एसडीएम न्यायिक ने की कार्रवाई

भदोही में गुरुवार को एक अनाधिकृत भू-विन्यास (लेआउट) पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जिलाधिकारी (डीएम) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के निर्देश पर की गई। एसडीएम न्यायिक भदोही बरखा सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशासन के सहयोग से हरियांव क्षेत्र में इस अवैध लेआउट को ध्वस्त किया। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र मौजा हरियांव, तहसील व जिला भदोही के गाटा संख्या 62, 63मि. और 68 पर लगभग 7800 वर्ग मीटर भूमि पर यह अवैध भू-विन्यास विकसित किया गया था। इसे देवी प्रसाद पुत्र विश्वनाथ, शालू देवी पत्नी स्व. बच्चा लाल और कार्तिक जायसवाल पुत्र देवी प्रसाद द्वारा बनाया गया था। बीड़ा द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 व 10 के तहत अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें विकास कार्य रोकने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने लेआउट को प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया। डीएम एवं सीईओ बीड़ा शैलेश कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वे प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना कोई निर्माण न करें। भूखंड खरीदने से पहले लेआउट मानचित्र की स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

Jan 22, 2026 - 15:49
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भदोही में अवैध लेआउट पर चला बुलडोजर:डीएम-सीईओ बीड़ा के निर्देश पर एसडीएम न्यायिक ने की कार्रवाई
भदोही में गुरुवार को एक अनाधिकृत भू-विन्यास (लेआउट) पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जिलाधिकारी (डीएम) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के निर्देश पर की गई। एसडीएम न्यायिक भदोही बरखा सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशासन के सहयोग से हरियांव क्षेत्र में इस अवैध लेआउट को ध्वस्त किया। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र मौजा हरियांव, तहसील व जिला भदोही के गाटा संख्या 62, 63मि. और 68 पर लगभग 7800 वर्ग मीटर भूमि पर यह अवैध भू-विन्यास विकसित किया गया था। इसे देवी प्रसाद पुत्र विश्वनाथ, शालू देवी पत्नी स्व. बच्चा लाल और कार्तिक जायसवाल पुत्र देवी प्रसाद द्वारा बनाया गया था। बीड़ा द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 व 10 के तहत अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें विकास कार्य रोकने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने लेआउट को प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया। डीएम एवं सीईओ बीड़ा शैलेश कुमार ने आम जनता से अपील की है कि वे प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना कोई निर्माण न करें। भूखंड खरीदने से पहले लेआउट मानचित्र की स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।