पाकिस्तानी युवती से शादी कर फंसा CRPF जवान, अब पत्नी के साथ नौकरी भी खतरे में

CRPF jawan Munir Khan News: पाकिस्तान की रहने वाली मीनल खान को पति का घर छोड़कर मंगलवार को अमृतसर स्थित वाघा बॉर्डर भेजा गया था। वह जम्मू में रह रहीं तीन अन्य पाकिस्तानी महिलाओं के साथ वहां पहुंची थीं। मीनल को छोड़ने के लिए पति मुनीर खान, सास जमशाद ...

May 2, 2025 - 22:56
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पाकिस्तानी युवती से शादी कर फंसा CRPF जवान, अब पत्नी के साथ नौकरी भी खतरे में


CRPF jawan Munir Khan News: पाकिस्तान की रहने वाली मीनल खान को पति का घर छोड़कर मंगलवार को अमृतसर स्थित वाघा बॉर्डर भेजा गया था। वह जम्मू में रह रहीं तीन अन्य पाकिस्तानी महिलाओं के साथ वहां पहुंची थीं। मीनल को छोड़ने के लिए पति मुनीर खान, सास जमशाद बीबी और मुनीर के बड़े भाई नदीम अहमद भी गए थे। इस बीच कोर्ट का ऑर्डर मिलने के साथ ही मीनल का पाकिस्तान जाना टल गया है। वह अपने ससुराल लौट आई हैं। इसके साथ ही मीनल के परिजन व आसपास के लोगों के चेहरे खिल उठे। पर यह खुशी कितने दिनों तक बनी रहेगी कोई नहीं जानता क्योंकि खबरें कहती हैं कि उनके पति मुनीर खान के खिलाफ केरिपुब (CRPF) विभागीय जांच बिठाने जा रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुनीर ने पाक महिला से निकाह करने की विभागीय अनुमति मिलने से पहले ही शादी कर ली थी। ALSO READ: पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों ने बनाई गुलमर्ग से दूरी, क्या है होटल इंडस्ट्री का हाल?

 

कहा जा रहा है कि केरिपुब कीं 41वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल ने पहले मीनल खान नाम की एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। हालांकि, विभाग द्वारा प्रक्रिया या मंजूरी दिए जाने से पहले, कथित तौर पर 24 मई, 2024 को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से विवाह संपन्न हो गया। इस कथित अनधिकृत कृत्य ने औपचारिक समीक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 

क्या था सीआरपीएफ का नीतिगत निर्णय : रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह एक नीतिगत निर्णय था और जम्मू कश्मीर क्षेत्र ने सुझाव दिया कि विवाह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि वर्तमान मामले में पाकिस्तानी लड़की से विवाह का मामला और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होने के कारण नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है, इसलिए प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्र के माध्यम से मुख्यालय, जम्मू कश्मीर क्षेत्र को फिर से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राय दी गई थी कि एनओसी नहीं दी जा सकती है और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल के आचरण में कई खामियां पाई गईं, जिसमें विभाग को अपनी पत्नी के वीजा की वैधता के बाद भी भारत में रहने के बारे में सूचित न करना और अदालती कार्यवाही में कथित तौर पर संभावित रूप से भ्रामक बयान देना शामिल है। ALSO READ: भारत कैसे दे पहलगाम आतंकी हमले का जवाब, क्या बोले अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति वेंस?

 

बिना अनुमति निकाह : बताया जा रहा है कि कांस्टेबल मुनीर अहमद ने विभाग को विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया। संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी लड़की के साथ अनुमति देने का मामला विभाग यानी केरिपुब के पास लंबित था, लेकिन मुनीर अहमद ने विभाग से निर्णय या अनुमति का इंतजार किए बिना मीनल खान के साथ निकाह कर लिया।

 

सूत्र कहते हैं कि मुनीर अहमद की पत्नी मीनल खान ने 22 मार्च 2025 तक के वैध पर्यटक वीजा पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए वाघा बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया था, लेकिन व्यक्ति ने विभाग को यह सूचित नहीं किया कि वीजा समाप्त होने के बाद भी उसकी पत्नी भारत में रह रही है। इसके अलावा, उसने कहा था कि उसकी पत्नी ने दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन व्यक्ति ने विभाग को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी। ALSO READ: पहलगाम हमले के बाद भारत पर 10 लाख से ज्यादा साइबर अटैक

 

नहीं मिली थी मंजूरी : केरिपुब के सूत्र कहते थे कि केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कांस्टेबल ने अदालत में दावा किया कि उसने केरिपुब को अपनी शादी के बारे में सूचित किया था, लेकिन ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी व्हाट्सएप काल के जरिए डिजिटल तरीके से की गई, जिससे प्रक्रियात्मक और कानूनी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। अपने पाकिस्तानी जीवनसाथी की मौजूदगी और वीजा स्थिति का खुलासा न करना संभावित सुरक्षा चिंता का विषय है।

 

याद रहे हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित करने के भारत सरकार के निर्देश के मद्देनजर खान को निर्वासन के लिए वाघा सीमा पर ले जाया गया। हालांकि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने उसे आगे की सुनवाई तक 29 अप्रैल, 2025 को 10 दिन के लिए रहने की अनुमति दी। केरिपुब ने निष्कर्ष निकाला है कि कांस्टेबल ने सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 21(3) के तहत आचरण नियमों का उल्लंघन किया है और अब विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। वैसे इस संबंध में मुनीर अहमद या केरिपुब का वक्तव्य प्राप्त नहीं हो सका था।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala