बच्ची से छेड़छाड़ में दुकानदार को 5 साल कठोर कारवास:पंचकूला कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया, 60 साल के दोषी को जेल भेजा
पंचकूला की एक विशेष अदालत ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पॉक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने 60 वर्षीय एक दुकानदार को मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। इस फैसले के बाद दोषी को सजा काटने के लिए अंबाला की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सीसीटीवी बंद कर बच्ची से करता था अश्लील हरकत यह पूरा मामला साल 2022 का है। एमडीसी थाना क्षेत्र में पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि जब उसकी 10 वर्षीय बेटी दुकान पर सामान लेने जाती थी, तो दुकानदार दुकान का सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता था। चुप रहने के लिए पैसे और सामान की लालच देता था दुकानदार बच्ची के साथ अश्लील और गलत हरकतें करता था। वह बच्ची को चुप रखने और लालच देने के लिए पैसे और सामान का प्रलोभन भी देता था। मासूम बच्ची ने जब अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया, तब जाकर यह पूरा मामला सामने आया।



