पाकिस्तान: इमरान खान से मिलने की जद्दोजहद, PTI की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक बड़ी पीठ गुरुवार को आदियाला जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के संबंध में पीटीआई नेताओं द्वारा दायर सभी 11 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की एक याचिका भी शामिल है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ का उद्देश्य खान के मुलाकात के अधिकारों को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाना है। इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में झड़प में दो पुलिसकर्मियों सहित तीन लोगों की मौतआईएचसी रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस्लामाबाद और पंजाब के महाधिवक्ता, पंजाब के अभियोजक जनरल, पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक और जेल महानिरीक्षक को नोटिस जारी किए हैं। महिला चिकित्सा अधिकारी और आदियाला जेल अधीक्षक को भी उसी तारीख के लिए तलब किया गया है। अदालत से इस्लामाबाद और पंजाब प्रशासन के बीच मुलाकात के मुद्दों और आदियाला जेल पर अधिकार क्षेत्र के विवाद दोनों को संबोधित करने की उम्मीद है।सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरबाब मुहम्मद ताहिर ने मुख्यमंत्री अफरीदी की जेल में खान से मिलने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अली बुखारी पेश हुए, जबकि याचिका महाधिवक्ता शाह फैसल के माध्यम से दायर की गई थी। याचिका में प्रांतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खान के बीच खैबर पख्तूनख्वा में शासन संबंधी मामलों और मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा के लिए एक बैठक की अनुमति देने के लिए अदालती हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था।  इसे भी पढ़ें: भारत की मिसाइल शक्ति हुई और प्रखर, 800 किमी ब्रह्मोस से पाकिस्तान में मची हलचलरजिस्ट्रार कार्यालय ने पहले यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इसी तरह की याचिकाओं पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और ऐसी मुलाकातों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है। हालाँकि, अधिवक्ता बुखारी ने तर्क दिया कि "नए कानूनी आधार" मौजूद हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हुआ है और प्रशासनिक कामकाज के लिए खान से परामर्श आवश्यक है। न्यायमूर्ति ताहिर ने दलीलें सुनने के बाद आपत्तियों को खारिज कर दिया और आंतरिक सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अदियाला जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर 23 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

Oct 22, 2025 - 19:14
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पाकिस्तान: इमरान खान से मिलने की जद्दोजहद, PTI की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक बड़ी पीठ गुरुवार को आदियाला जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के संबंध में पीटीआई नेताओं द्वारा दायर सभी 11 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की एक याचिका भी शामिल है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ का उद्देश्य खान के मुलाकात के अधिकारों को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाना है।
 

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आईएचसी रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस्लामाबाद और पंजाब के महाधिवक्ता, पंजाब के अभियोजक जनरल, पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक और जेल महानिरीक्षक को नोटिस जारी किए हैं। महिला चिकित्सा अधिकारी और आदियाला जेल अधीक्षक को भी उसी तारीख के लिए तलब किया गया है। अदालत से इस्लामाबाद और पंजाब प्रशासन के बीच मुलाकात के मुद्दों और आदियाला जेल पर अधिकार क्षेत्र के विवाद दोनों को संबोधित करने की उम्मीद है।

सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरबाब मुहम्मद ताहिर ने मुख्यमंत्री अफरीदी की जेल में खान से मिलने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अली बुखारी पेश हुए, जबकि याचिका महाधिवक्ता शाह फैसल के माध्यम से दायर की गई थी। याचिका में प्रांतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खान के बीच खैबर पख्तूनख्वा में शासन संबंधी मामलों और मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा के लिए एक बैठक की अनुमति देने के लिए अदालती हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था। 
 

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रजिस्ट्रार कार्यालय ने पहले यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इसी तरह की याचिकाओं पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और ऐसी मुलाकातों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है। हालाँकि, अधिवक्ता बुखारी ने तर्क दिया कि "नए कानूनी आधार" मौजूद हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हुआ है और प्रशासनिक कामकाज के लिए खान से परामर्श आवश्यक है। न्यायमूर्ति ताहिर ने दलीलें सुनने के बाद आपत्तियों को खारिज कर दिया और आंतरिक सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अदियाला जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर 23 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।