पंचकूला में बच्ची से छेड़छाड़, बुजुर्ग को 5 साल जेल:यूपी के उन्नाव का रहने वाला, कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया
पंचकूला में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ कि मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी राजू (60) को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महिला थाना में साल 2021 के दौरान आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। आरोपी राजू निवासी उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले में सफीपुर का रहने वाला था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 10 के तहत दोषी पाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जांच, पूछताछ और ट्रायल के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 में प्रावधान है। 10 हजार रुपए जुर्माना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।



