SIR में 25 जनवरी को चलेगा विशेष अभियान:नए वोटर बनेंगे, त्रुटियां भी होंगी दूर...जिले भर के बूथ पर मिलेंगे बीएलओ
जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए 25 जनवरी को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। एडीएम एफ/आर विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि छह जनवरी को ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद दावे एवं आपत्तियों के लिए छह फरवरी तक का समय निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर विशेष अभियान की तिथि दिनांक 25 जनवरी, 2026 (रविवार) मतदाता दिवस के अवसर पर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 31 जनवरी व एक फरवरी को भी विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। छह फरवरी तक जुड़वा सकते हैं नाम एडीएम ने बताया कि इस अभियान में नए मतदाता जोड़ना, नाम विलोपन, त्रुटि सुधार व डुप्लीकेट मतदाता कार्ड जारी कराने समेत कई काम होंगे। नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु प्रारूप-6 घोषणा पत्र सहित, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7, किसी प्रविष्टि में त्रुटि सुधार अथवा डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए प्रारूप-8 तथा पता परिवर्तन हेतु प्रारूप-8 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) के साथ भरा जा सकता है। यह सभी आवेदन छह फरवरी तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह बन सकते हैं नए वोटर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत वही व्यक्ति पात्र है, जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों अथवा उक्त तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अर्हता तिथियां 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र मतदाताओं से भी प्रारूप-6 घोषणा पत्र सहित आवेदन प्राप्त कर लिए जाएंगे तथा नियमानुसार यथासमय उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।
जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए 25 जनवरी को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। एडीएम एफ/आर विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि छह जनवरी को ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद दावे एवं आपत्तियों के लिए छह फरवरी तक का समय निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर विशेष अभियान की तिथि दिनांक 25 जनवरी, 2026 (रविवार) मतदाता दिवस के अवसर पर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 31 जनवरी व एक फरवरी को भी विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। छह फरवरी तक जुड़वा सकते हैं नाम एडीएम ने बताया कि इस अभियान में नए मतदाता जोड़ना, नाम विलोपन, त्रुटि सुधार व डुप्लीकेट मतदाता कार्ड जारी कराने समेत कई काम होंगे। नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु प्रारूप-6 घोषणा पत्र सहित, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7, किसी प्रविष्टि में त्रुटि सुधार अथवा डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र के लिए प्रारूप-8 तथा पता परिवर्तन हेतु प्रारूप-8 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) के साथ भरा जा सकता है। यह सभी आवेदन छह फरवरी तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह बन सकते हैं नए वोटर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत वही व्यक्ति पात्र है, जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों अथवा उक्त तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अर्हता तिथियां 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र मतदाताओं से भी प्रारूप-6 घोषणा पत्र सहित आवेदन प्राप्त कर लिए जाएंगे तथा नियमानुसार यथासमय उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।