बहादुरगढ़ में अवैध PVC मार्केट को लेकर धारा-163 लागू:प्लास्टिक कचरे की डंपिंग-अनलोडिंग पर रोक; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लास्टिक कचरे की डंपिंग और अनलोडिंग पर रोक लगाने के लिए डीसी वर्षा खांगवाल ने धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 2 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन के अनुसार, बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी मार्केट के चलते प्लास्टिक कचरे को अनधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों और खाली भूमि पर डंप किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण बढ़ने के साथ जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा कचरे की अवैध डंपिंग से आमजन के जीवन की गुणवत्ता और क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इन विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग, आरटीए, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंपी गई है। संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Aug 1, 2026 - 22:14
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बहादुरगढ़ में अवैध PVC मार्केट को लेकर धारा-163 लागू:प्लास्टिक कचरे की डंपिंग-अनलोडिंग पर रोक; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लास्टिक कचरे की डंपिंग और अनलोडिंग पर रोक लगाने के लिए डीसी वर्षा खांगवाल ने धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 2 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन के अनुसार, बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी मार्केट के चलते प्लास्टिक कचरे को अनधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों और खाली भूमि पर डंप किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण बढ़ने के साथ जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा कचरे की अवैध डंपिंग से आमजन के जीवन की गुणवत्ता और क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इन विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग, आरटीए, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंपी गई है। संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।